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इमरान ख़ान को मिली तीन दिन की अग्रिम ज़मानत, कोर्ट ने 25 अगस्त तक पेश होने को कहा
22-Aug-2022 5:41 PM
इमरान ख़ान को मिली तीन दिन की अग्रिम ज़मानत, कोर्ट ने 25 अगस्त तक पेश होने को कहा

 

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को दहशतगर्दी एक मामले में तीन दिन की ज़मानत मिली है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान को अग्रिम ज़मानत देते हुए उन्हें 25 अगस्त तक आतंकवाद निरोधी कोर्ट के सामने पेश होने को कहा है.

इमरान खान के वकीलों ने कोर्ट में कहा था कि इमरान ख़ान मामले में जांच के लिए तैयार हैं. उनका अतीत में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और न ही उन्हें कभी सज़ा दी गई है. इसके साथ ही वकीलों ने ये भी कहा कि इमरान ख़ान को अग्रिम ज़मानत देने से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है.

वहीं दूसरी तरफ़ रजिस्ट्रार ऑफ़िस ने इमरान ख़ान की अग्रिम ज़मानत की याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि उनके पास बायोमेट्रिक रिकॉर्ड नहीं है. रजिस्ट्रार ऑफ़िस की तरफ़ से कहा गया कि इमरान ख़ान को हाई कोर्ट की जगह आतंकवाद निरोधी कोर्ट में जाना चाहिए.

इमरान ख़ान की तरफ से कहा गया कि आतंकवाद निरोधी कोर्ट के जज छुट्टी पर हैं, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.

क्या है मामला

पाकिस्तान में पुलिस ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आतंकवाद निरोधी क़ानून के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है.

इमरान ख़ान पर शनिवार को एक रैली के दौरान पुलिस और न्यायपालिका को धमकाने का आरोप लगाया गया है.

आतंकवाद निरोधी एक्ट की धारा-7 के तहत दायर मामले में कहा गया है कि इमरान ख़ान ने अपने भाषण में "शीर्ष पुलिस अधिकारियों और एक सम्मानित महिला जज को डराया और धमकाया" और उनका इरादा उन्हें अपना काम करने देने से रोकना और उन्हें पीटीआई के किसी शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से रोकना था.

इमरान ख़ान ने शनिवार को रैली में अपनी पार्टी के सहयोगी को हिरासत में लिए जाने और कथित तौर पर बदसलूकी किए जाने को लेकर इस्लामाबाद के पुलिस प्रमुख और एक महिला जज की निंदा की थी.

इमरान ने अपने भाषण में धमकी दी थी कि वो शीर्ष पुलिस अधिकारियों, एक महिला मजिस्ट्रेट, चुनाव आयोग और उनके राजनीतिक विरोधियों के ख़िलाफ़ अपने सहयोगी शहबाज़ गिल के साथ कथित बदसलूकी करने के लिए मामले दायर करेंगे. (bbc.com)

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