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पटियाला हाउस कोर्ट में 'होली मिलन' के दौरान 'अशोभनीय डांस' के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा
12-Mar-2023 1:12 PM
पटियाला हाउस कोर्ट में 'होली मिलन' के दौरान 'अशोभनीय डांस' के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा

-सुचित्र मोहंती
नई दिल्ली, 12 मार्च । दिल्ली उच्च न्यायालय ने पटियाला हाउस कोर्ट में आयोजित किए गए 'होली मिलन' समारोह के दौरान हुई कुछ डांस परफॉर्मेंस की निंदा की है.

ये कार्यक्रम 6 मार्च को दिल्ली की निचली अदालतों में से एक पटियाला हाउस के परिसर में नई दिल्ली बार एसोसिएशन (एनडीबीए) ने आयोजित किया गया था.

इस कार्यक्रम के दौरान कुछ डांसर 'आईटम नंबर' पर परफॉर्म करते दिखे थे.

इसके बाद कई वकीलों ने एनडीबीए को चिट्ठी लिखकर आयोजन पर आपत्ति जताई थी और डांस को अभद्र बताया, जो बार एसोसिएशन के लिए अशोभनीय था.

इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी जजों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम पर आपत्ति जताई और कहा कि ये कानूनी पेशे के सिद्धांतों और उच्च नैतिक मूल्यों से मेल नहीं खाता.

हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इससे न्यायिक संस्था की छवि खराब हुई है.

उच्च न्यायालय ने इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट और नई दिल्ली ज़िले के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्टर, सेशन जजों से कहा है कि वो एनडीबीए को तीन दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करे और उपयुक्त कार्रवाई कर के हाई कोर्ट को रिपोर्ट भेजे. (bbc.com/hindi)

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