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-सुचित्र मोहंती
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार सरकार के जाति सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
साथ ही कोर्ट ने इसके ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई भी टाल दी है. शीर्ष अदालत ने इसे इसी तरह की अन्य याचिकाओं के साथ 18 अगस्त को री-लिस्ट करने का निर्देश दिया है.
यह आदेश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने दिया है.
‘एक सोच एक प्रयास’ नाम के एक गैर सरकारी संगठन ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें उसने जाति आधारित सर्वे कराने के बिहार फैसले को मंजूरी दे दी थी.
पटना हाई कोर्ट में जाति सर्वे के ख़िलाफ़ कई याचिकाएं दायर की गई थीं लेकिन अदालत ने इन्हें खारिज कर दिया था.
पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थसारथी के फैसले में जाति सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट में जाति आधारित सर्वे को चुनौती देने वालों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी दलील दे रहे थे. उन्होंने इस मामले में अंतरिम राहत देने की मांग थी लेकिन शीर्ष अदालत ने इससे इनकार कर दिया. (bbc.com/hindi)