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विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश, अगली सुनवाई जनवरी में
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 दिसंबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए की जा रही प्रशासन की अपर्याप्त कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि हमें यह मानना पड़ेगा कि कलेक्टर खुद ही कानून का पालन नहीं करना चाहते हैं।
मालूम हो कि रायपुर के सिंगापुर सिटी के एक नागरिक और छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति की ओर से जनहित याचिका दायर कर बताया गया था कि ध्वनि प्रदूषण की शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा हाई कोर्ट ने भी स्वत: संज्ञान लिया है। इनकी एक साथ सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सिंगापुर सिटी के मरीन क्लब में दुर्गा त्यौहार के समय डांडिया के दौरान लगातार ध्वनि प्रदूषण किया जाता रहा, पुलिस को शिकायत की गई लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। संघर्ष समिति की ओर से भी डॉक्टर राकेश गुप्ता और विश्वजीत मित्रा ने बताया कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई।
उल्लेखनीय है कि पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने कई बार जिला प्रशासन को ध्वनि प्रदूषण के मामलों में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि क्योंकि सरकार में परिवर्तन हुआ है इसलिए नहीं सुनवाई पर जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को अगली सुनवाई रखी है।