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यमुना-गंगा के बीच की जमीन पर दावा करने वाले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना लगाया
14-Mar-2024 5:29 PM
यमुना-गंगा के बीच की जमीन पर दावा करने वाले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली, 14 मार्च । दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को एकल पीठ के एक आदेश को बरकरार रखा और यमुना तथा गंगा नदियों के बीच विशाल क्षेत्र पर संपत्ति के अधिकार का दावा करने वाले कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने पिछले साल दिसंबर में कुँवर सिंह पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था और उनकी वह याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें दोनों नदियों के बीच दावा किए गए जमीन के बड़े टुकड़े के लिए सरकार के हस्तक्षेप की मांग की गई थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने गुरुवार को याचिका दायर करने में काफी देरी का हवाला देते हुए कुंवर सिंह की अपील खारिज कर दी।

पीठ ने कहा कि कुंवर सिंह की याचिका स्पष्ट रूप से देरी और विलंब के साथ-साथ समाप्ति के सिद्धांत से बाधित थी क्योंकि याचिका भारत की आजादी के सात दशक बाद दायर की गई थी।

कुँवर सिंह ने बेसवान परिवार के उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए अदालत से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वह उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना उनके दावे वाले क्षेत्रों में चुनाव न कराए।

एकल-न्यायाधीश ने रिट याचिका को "पूरी तरह से गलत" पाया था और उठाए गए दावों को रिट याचिका के माध्यम से निर्णय के लिए अनुपयुक्त माना था।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा था कि कुँवर सिंह की प्रस्तुति में मानचित्रों सहित पर्याप्त सबूतों का अभाव है, और ऐतिहासिक विवरण बेसवान परिवार के अस्तित्व या कुँवर सिंह के अधिकारों का संकेत नहीं देते हैं।

खंडपीठ ने भी न्यायमूर्ति प्रसाद के फैसले से सहमति जताई कि कुंवर सिंह का दावा काफी समय बीत जाने के कारण रिट कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता है। वर्ष 1947 में शिकायत के बाद से बहुत समय बीत चुका है।

खंडपीठ ने 75 साल से अधिक की देरी के बाद कुंवर सिंह के स्वामित्व के दावे के आधार पर सवाल उठाते हुए, इतने वर्षों के बाद इस तरह के दावे को संबोधित करने की असंभवता पर टिप्पणी की।

खंडपीठ ने टिप्पणी की, “आप कहते हैं कि यमुना और गंगा के बीच का पूरा क्षेत्र आपका है। आप किस आधार पर आ रहे हैं? 75 साल बाद आप जागे हैं।''

इसमें कहा गया है, “शिकायत 1947 में उठी थी। क्या इस पर विवाद करने के लिए अब बहुत देर नहीं हो गई है? यह 1947 की बात है और हम 2024 में हैं। कई साल बीत गये। आप राजा हैं या नहीं, हम नहीं जानते। आप आज शिकायत नहीं कर सकते कि आपको 1947 में वंचित किया गया था।”

अदालत ने कहा, “अब हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आज बहुत देर हो चुकी है। हमें कैसे पता चलेगा कि आप मालिक हैं? हमारे पास कागजात नहीं हैं। यह सब देरी और लापरवाही से बाधित है। आप मुकदमा दायर करें, घोषणा का दावा करें। हमें पता नहीं। अब यह कैसे हो सकता है?''

न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा था कि रिट याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग और न्यायिक समय की बर्बादी है।

जवाब में, अदालत ने कुंवर सिंह को चार सप्ताह के भीतर सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में लागत की राशि जमा करने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा था कि कुँवर सिंह को अपने दावों को साबित करने के लिए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य सहित उचित कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।

अदालत ने स्पष्ट किया था कि रिट याचिकाएँ उन तथ्यात्मक विवादों पर निर्णय देने के लिए उपयुक्त नहीं हैं जिनके लिए सिविल अदालत में उचित मुकदमे की आवश्यकता होती है।

 (आईएएनएस)

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