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जग्गी हत्याकांड के दो दर्जन आरोपी कोर्ट में सरेंडर करेंगे
15-Apr-2024 11:47 AM
जग्गी हत्याकांड के दो दर्जन आरोपी कोर्ट में सरेंडर करेंगे

इनमें एक महापौर एजाज का भाई याहया ढेबर,और दो पुलिस वाले भी

छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 अप्रैल। । राज्य गठन के बाद जून 2003 में हुए  प्रदेश के पहले बहुचर्चित राजनैतिक रामवतार जग्गी  हत्याकांड के सभी दोषी अब से कुछ देर बाद  न्यायाधीश पंकज सिन्हा की कोर्ट में सरेंडर कर सकते है। इनमें महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई याहया ढेबर, अभय गोयल समेत सभी 27 दोषी आरोपी सरेंडर कर सकते है । हत्या के 21 साल बाद हाईकोर्ट बिलासपुर ने निचली कोर्ट के आदेश को यथावत रखते हुए सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखा था।इनमें से एक विक्रम शर्मा बुलटू पाठक की मृत्यु हो गई है। शेष  सभी आज रायपुर जिला कोर्ट में सरेंडर कर सकते है।

अन्य  दोषियों चिमन सिंह ,शिवेंद्र सिंह परिहार, फिरोज सिद्दीकी,विनोद सिंह राठौड़ राकेश कुमार शर्मा उर्फ बब्बू ,संजय सिंह कुशवाहा उर्फ चुन्नू ,रविंद्र सिंह उर्फ रवि राजू भदोरिया,नरसी शर्मा सत्येंद्र सिंह,विवेक सिंह भदोरिया,लाला भदोरिया सुनील गुप्ता ,अनिल पचौरी हरीश चंद्रा ,),सुरेश सिंह ,सूर्यकांत तिवारी ,,अविनाश उर्फ लल्लन सिंह ,जामबंद उर्फ बबलू,श्याम सुंदर उर्फ आनंद शर्मा ,विनोद सिंह उर्फ बादल,विश्वनाथ राजभर,अशोक सिंह भदोरिया,राकेश चंद्र त्रिवेदी के साथ 
अमरीक सिंह गिल,वी के पांडे (दोनों पुलिस अधिकारी) शामिल हैं।

नहीं बढ़ी सुरक्षा पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के फैसले के बाद पुत्र सतीश जग्गी और उनकी मां ने राज्य सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी।  लेकिन अब तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। सतीश को केवल एक पीएसओ की सुरक्षा मिली हुई है। ।

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