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सौम्या को जेल में ही रहना होगा, रूका फैसला आया
16-Apr-2024 4:43 PM
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 अप्रैल। कोल लेवी वसूली और मनी लांड्रिंग मामले में दिसंबर 22 से जेल याफ्ता निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया को जेल में ही रहना होगा । रायपुर विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी ने अपना सुरक्षित फैसला आज सुनाया।इससे पहले इस जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी।