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चेकबाउंस में 3 लाख जुर्माना व एक साल की सजा, हाईकोर्ट ने अपील खारिज की
18-Jul-2024 10:47 AM
चेकबाउंस में 3 लाख जुर्माना व एक साल की सजा, हाईकोर्ट ने अपील खारिज की

बिलासपुर, 18 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक साथ 8 चेक बाउंस हो जाने के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा है। याचिकाकर्ता की अपील खारिज करते हुए उसे मूल राशि 5.44 लाख रुपये के साथ 3 लाख रुपये जुर्माने का भुगतान 45 दिन के भीतर करना होगा। साथ ही एक साल की सजा भुगतनी होगी।  

अभियोजन के मुताबिक भारतीय नगर बिलासपुर के मनोज बिठलकर ने बंगालीपारा के पीके राय से खमतराई में एक जमीन का सौदा किया। खरीददार ने विक्रेता को 8 लाख 16 हजार रुपये का भुगतान किया। इसके अलावा 8 चेक दिए, जिसकी कुल कीमत 5 लाख 44 हजार रुपये थी। निर्धारित तिथि को जब विक्रेता राय ने बैंक में जमा किया तो आठों चेक बाउंस हो गए। इसके बाद उसने रकम की वसूली की के लिए खरीददार को नोटिस भेजी। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर उसने जिला कोर्ट में क्रिमिनल केस दायर किया। कोर्ट ने 5 लाख 44 हजार रुपये के अलावा 3 लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया। साथ ही एक साल की सजा भी सुनाई इस आदेश के खिलाफ खरीदार बिठलकर हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका पेश की। इसमें तर्क दिया गया कि चेक बाउंस के एक साथ केवल 3 केस दायर किए जा सकते हैं। इसमें 8 चेक के आधार पर आदेश पारित किया गया है।

अनावेदक राय की ओर से उनके अधिवक्ता धीरज वानखेड़े ने कहा कि सभी चेक एक ही दिन बाउंस हुए हैं, इसलिये इन्हें अलग-अलग मामला नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने इस तर्क से सहमत होते हुए 45 दिन के भीतर ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार राशि का भुगतान करने कहा है। कोर्ट ने एक साल की सजा को भी यथावत रखा है। 

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