अंतरराष्ट्रीय

सीनेट में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू
10-Feb-2021 12:41 PM
सीनेट में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू

पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पर अपने समर्थकों को अमेरिकी संसद पर 6 जनवरी को हुई हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है. अमेरिकी सांसदों ने महाभियोग की कार्यवाही चलाने के लिए मतदान किया.

    (dw.com)

पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के खिलाफ सीनेट में दूसरी बार महाभियोग की सुनवाई की शुरुआत मंगलवार को हुई. अमेरिकी सीनेट ने महाभियोग की कार्यवाही को संवैधानिक माना है और वहां इसके पक्ष में 56 वोट पड़े हैं. यह पहली बार है जब एक पूर्व राष्ट्रपति को दो बार महाभियोग का सामना करना पड़ रहा है. महाभियोग के तहत उन पर राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के लिए 6 जनवरी को अमेरिकी संसद में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है. पहले दिन की ऐतिहासिक कार्यवाही के बाद सीनेट बुधवार तक के लिए स्थगित हो गई. ट्रंप के वकीलों की दलील है कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपने समर्थकों की रैली को संबोधित करने के दौरान उन्हें हिंसा के लिए नहीं उकसाया. मंगलवार से शुरू हुई सुनवाई को देखते हुए कैपिटल हिल के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए.

सीनेटरों ने कैसे किया मतदान?
हालांकि अधिकांश सीनेटरों ने अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक मतदान किया, छह रिपब्लिकन सीनेटरों ने पार्टी लाइन से अलग हटते हुए मतदान किया. कार्यवाही की संवैधानिकता पर पूर्व-महाभियोग सुनवाई से पहले उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. पहले के विपरीत लुइसियाना के बिल कैसिडी इस महत्वपूर्ण फैसले में पांच अन्य रिपब्लिकन सीनेटरों के साथ आ गए. पार्टी से अलग हटकर भले ही छह रिपब्लिकन सीनेटरों ने मतदान किया हो फिर भी दो तिहाई बहुमत के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को रिपब्लिकन पार्टी के कम से कम 11 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी.

ट्रंप पर "विद्रोह के लिए उकसाने" का सिर्फ एक आरोप लगाया गया है. आरोप है कि उन्होंने 6 जनवरी को अपने हजारों समर्थकों को अमेरिकी संसद पर हमला करने के लिए उकसाया था. डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप ने भीड़ को उकसाया था. डेमोक्रेट्स और कई संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि जिस राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया हो और अगर उसने महाभियोग चलाने योग्य अपराध को अंजाम दिए हो तो संविधान में उसे बचाने के लिए अपवाद नहीं है. रिपब्लिकन ने तर्क दिया कि कार्यवाही संवैधानिक नहीं है क्योंकि ट्रंप अब पद पर नहीं हैं. ट्रंप को कैपिटल हिल पर हिंसा के लिए प्रतिनिधि सभा में 13 जनवरी को पहले ही आरोपित किया जा चुका है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत पांच लोग मारे गए थे. अमेरिका के इतिहास में ट्रंप एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर दो बार महाभियोग का मामला चलाया गया है. 

सुनवाई की शुरुआत में क्या कहा गया?
महाभियोग की कार्यवाही की शुरुआत करते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के जेमी रस्किन ने कहा, "हमारा मामला तथ्यों पर आधारित है." अपने शुरुआती बयान में रस्किन ने "जनवरी अपवाद" की धारणा को खारिज कर दिया. ट्रंप के वकील ब्रूस कैस्टर ने दलील दी कि महाभियोग की जरूरत नहीं है क्योंकि मतदाताओं ने ट्रंप को "पद से हटा" दिया है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप पर महाभियोग चलाना असंवैधानिक है, क्योंकि वह अब पद पर नहीं है. वकीलों की दलील है कि संविधान साधारण नागरिक के खिलाफ महाभियोग चलाने की शक्ति नहीं देता है.
एए/सीके (एपी, एएफपी)

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news