सरगुजा

पंचायतों में ग्रामसभा कल से
12-Apr-2022 8:16 PM
पंचायतों में ग्रामसभा कल से

अम्बिकापुर,12 अप्रैल। जिले के सभी ग्राम पंचायतों में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती दिवस 14 अप्रैल से ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) के तहत ग्रामसभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व सरपंच, सचिव व पंच को सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने कोविड-19 हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ग्राम सभा आयोजित करने कहा है।

उन्होंने ग्राम पंचायतों से कहा है कि ग्रामसभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन की जाय, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाय।

आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की रूपरेखा तैयार किये जाने के संबंध में चर्चा, विगत वर्ष में किए गए मिशन अन्त्योदय सर्वे का अवलोकन कर उसका अनुमोदन लिया जाय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना से संबंधित जिलों की ग्राम पंचायतों में रोजगार गांरटी योजना में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाय, ग्राम गौठानों के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा की जाए साथ ही सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरुवा, घुरूवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति संबंध में चर्चा की जाए, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही की जाय। ग्रामीण सचिवालय के संचालन पर विशेष रूप से चर्चा की जाए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाय, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाय, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाय।

महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अमले के माध्यम से जागरूक किया जाय एवं प्रचार-प्रसार भी किया जाय, पोषण अभियान के संबंध में चर्चा की जाए। जलजीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत ग्राम के प्रत्येक घर, शाला, आंगनबाड़ी केन्द्र, आश्रम शाला, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र आदि में नल-जल प्रदाय योजना द्वारा शुद्ध जल प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामों में बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा की जाए। ग्राम जल स्वच्छता समिति एवं पानी समिति की बैठकों का आयोजन किया जाए। जल प्रदाय योजनाओं हेतु ग्रामों की पेयजल योजनाओं को क्रियान्वयन, घरेलू कनेक्शन, प्रदाय का कार्य, भू-जल स्त्रोतों के स्थायीकरण का कार्य, गंदे जल के निपटान का कार्य, भू-जल स्त्रोतों के स्थायीकरण का कार्य, गंदे जल के निपटान का कार्य, जल स्त्रोतों के गुणवता परीक्षण कार्य, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा की जाए एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन किया जाए एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाएं। खसरा एवं बी-1 पढ़ा, डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत ई-कोर्ट के संबंध में और ई-नामांतरण प्रक्रिया के बारे में पटवारी द्वारा जानकारी दी जाए। ऐसे हितग्राही जिनकी मृत्यु हो चुकी है एवं स्श्वष्टष्ट-11 की सूची में उनके उत्तराधिकारी का नाम नहीं है ऐसे हितग्राहियों को ग्रामसभा से अनुमोदन उपरान्त उनके उत्तराधिकारी का चयन किया जाए। भूमिहीन परिवारों का ग्रामसभा के माध्यम से सत्यापित किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग एवं खुले में जलाने को बैन करने संबंधी प्रस्ताव को पारित करना एवं दण्ड का प्रावधान करना। नवीन गठित परिवारों के घरों में शौचालय निर्माण हेतु सूची का अनुमोदन की जाए। ग्राम को ओ.डी.एफ. प्लस बनाने का संकल्प लिया जाए एवं ओ.डी.एफ. प्लस की स्थिति प्राप्त करने की तिथि का निर्धारण किया जाए।
अनुपयोगी शौचालयों को उपयोगी बनाने की कार्ययोजना निर्माण किया जाए। आत्मा योजनान्तर्गत कृषक मित्रों का चयन के संबंध में चर्चा की जाए, एनआरएलएम अन्तर्गत विलेज पावर्टी रिडक्शन प्लान पर चर्चा की जाए, कमजोर वर्ग के परिवारों के स्व-सहायता समूहों में समावेशन पर चर्चा की जाए तथा आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत प्ब्व्छप्ब् ॅम्म्ज्ञ चयनित 2 विषयों की लक्ष्य पूर्ति की जाए।

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