सरगुजा

करोड़ों की सरकारी जमीन का फर्जीवाड़ा, मास्टरमाइंड बंदी
04-May-2024 9:11 PM
करोड़ों की सरकारी जमीन का फर्जीवाड़ा, मास्टरमाइंड बंदी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 4 मई।
अंबिकापुर नगर के बहुचर्चित नमना कला स्थित पीजी कॉलेज के सामने शासकीय नजूल जमीन में  कूटरचना कर निजी भूमि में दर्ज कराकर बिक्री करने वाले मास्टरमाइंड को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

चार एकड़ से अधिक इस  फर्जीवाड़ा मामले में तत्कालीन नजूल अधिकारी सहित आर आई, पटवारी व नजूल आफिस के बाबू पर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। पुलिस टीम द्वारा मामले के मास्टरमाइंड आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल एवं आरोपी के भाई की रजिस्ट्री के दस्तावेज एवं वर्तमान में उपयोग किया जा रहा मोबाइल जब्त किया गया है।

आरोपी द्वारा बंशु का बैंक अकाउंट फॉर्म भरने सहित शासकीय भूमि के सम्बन्ध में तैयार आर. आई.पंचनामा में उसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। मामले में आरोपी बंशु एवं उसका पुत्र रामकुमार पूर्व में जेल भेजे जा चुके हैं।

बहुचर्चित जमीन घोटाले में देव सिंह उईके नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला-सरगुजा द्वारा  11 मार्च 2024 को थाना गांधीनगर उपस्थित आकर लिखित शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराये कि शिकायत कर्ता कमल सिंह पिता स्व. रामबाबू सिंह अम्बिकापुर जिला-सरगुजा के द्वारा  12 जनवरी 24 को कलेक्टर सरगुजा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम नमनाकला स्थित शासकीय नजूल की भूमि खसरानंबर 243/1 में से रकबा 1.710 हेक्टयर भूमि को फर्जी तरिके से नामांतरित कर करोड़ो रूपये की राशि हड़प कर भ्रष्टाचार किया गया है। उक्त शिकायत पत्र की जांच कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बिकापुर फागेश सिन्हा द्वारा किया जाकर भूमि से संबंधित पूर्व रिकार्ड, नामांतरण पंजी, सेंटल में राजस्व प्रकरण से संबंधित दस्तावेजो का अवलोकन कर दिनांक 08 फरवरी 24 को विस्तृत जांच रिपोर्ट मय दस्तावेज के कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये। उक्त जांच रिपोर्ट में तत्कालीन राजस्व निरीक्षक नजूल अधिकारी नीलमटोप्पो, तत्कालीन नजूल लिपिक अजय तिवारी, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक नजूल नारायण सिंह, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अम्बिकापुर राहुल सिंह के द्वारा उपरोक्त शासकीय भूमि खसरा 243/1 में से 1.710 हेक्टेयर को सुनियोजित तरिके से षडयंत्र पूर्वक बन्सु पिता भुटकुल के नाम पर नामांतरित किया जाना एवं बन्सु द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों को बिक्री कर शासन को करोड़ो रूपये की हानि होना पाया गयाहै। कि रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 127/24 धारा 420, 467, 468, 471, 120(बी) भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में 12 मार्च 24 को नजूल कार्यालय से आरोपी बन्सु द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर संस्थित नामांतरण की नस्ती जप्त की जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर नजरी नक्शा तैयार किया गया एवं उप पंजीयक कार्यालय अम्बिकापुर से विवादित भूमि का विक्रय पत्र जप्त किया गया है। प्रकरण में अभिलेखागार से दस्तावेज जप्त करने बावत् पत्राचार किया गया है। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य अनुसार पूर्व मे बंसु एवं उसके पुत्र रामकुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में अब तक की विवेचना दौरान आकाश अग्रवाल उम्र 34 वर्ष निवासी घुटरापारा थाना कोतवाली अम्बिकापुर की संलिप्तता के साक्ष्य पाये जाने से हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो अपने मेमोरण्डम में जुर्म करना स्वीकार किया।

आरोपी के द्वारा अपने कब्जे से घटना दौरान प्रयुक्त मोबाइल, उसके भाई शेखर की रजिस्ट्री व वर्तमान में प्रयुक्त मोबाइल को जब्त किया गया है, आरोपी आकाश के द्वारा आरोपी बन्सु का बैंक अकाउंट में फॉर्म भरना तथा शासकीय भूमि के संबंध में तैयार आर.आई. पंचनामा में हस्ताक्षर किया जाना प्रथम दृष्टया अपराध सबूत पाये जाने से एवं प्रकरण के आरोपी के द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर शासकीय नजूल भूमि के मूल रिकार्ड में कूट रचना कर शासकीय भूमि को निजी मद में आरोपी बन्सू के नाम पर अवैध तरिके से दर्ज कराकर बिक्री कर अवैध लाभ अर्जन किये जाने का साक्ष्य पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

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