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अमित शाह के फर्जी वीडियो के खिलाफ एफआईआर
29-Apr-2024 8:02 PM
अमित शाह के फर्जी वीडियो के खिलाफ एफआईआर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
अंबिकापुर,29 अप्रैल।
कांग्रेस पार्टी द्वारा केन्द्रीय गृहमंत्री मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो प्रसारित कर अफवाह फैलाने एवं समाज में विद्वेष फैलाकर वोट प्राप्त करने के उद्देश्य से अपमान कारक वीडियो का प्रसारण सोशल मीडिया पर करने के संबंध में अपराध दर्ज करने हेतु आज कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कोतवाली थाना अंबिकापुर में आवेदन प्रस्तुत किया। 

अपने आवेदन पत्र में उन्होंने तेलगांना प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सदस्य व पदाधिकारी तथा नेशनल कांग्रेस पार्टी के शरदचंद्रजी पवार को आरोपी बनाते हुए ये कहा है कि इनके द्वारा आधिकारिक रूप से सोशल मीडिया पर फर्जी / कट-पेस्ट वीडियो वायरल किया गया है। 

आवेदक मंत्री राम विचार नेताम की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में बताया गया है कि विगत दिनों तेलंगाना प्रवास के दौरान गृह मंत्री अमित साह चुनाव प्रचार में गये हुए थे, उनका वास्तविक वीडियो जो भाषण दिया गया है, उक्त भाषण एनडी टीवी पर उपलब्ध है, जिसे तेलंगाना कांग्रेस विंग द्वारा अपने अधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से केन्द्रीय गृह मंत्री अमित साह का एक कूटरचित वीडियो प्रसारित किया गया है, जिससे उनके मूल भाषण में कूटरचना कर यह दर्शाया गया है कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यदि उनकी सरकार बनी तो वह आरक्षण को समाप्त कर देंगे। जिस वीडियो में छेड़छाड़ की गई है उसका मूल रूप भी उपलब्ध है, जिसमें गृहमंत्री जी वास्तव में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे, यह अधिकार तेलगांना के एस.सी., एस.टी. ओ.बी.सी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। 

उल्लेखनीय है, कि धर्म के आधार पर संविधान में आरक्षण की कोई व्यवस्था नही है तथा केन्द्रीय गृह मंत्री जी का यह भाषण इसी परिप्रेक्ष्य में था, किन्तु तेलगांना काग्रेस के द्वारा गृह मंत्री के वास्तविक बयान में कुटरचना कर उपरोक्त बयान के वास्तविक वक्तव्य को ही बदल दिया गया तथा कूटरचना कर गृह मंत्री जी के वक्तव्य में आरक्षण के विषय में गलत बातें जोड़ दी गई है।

उन्होंने अपने आवेदन में यह भी कहा है कि तेलगांना काग्रेस द्वारा सर्व प्रथम अपने आधिकारिक सोशल मिडिया प्लेट फार्म & से इस विडियो को प्रसारित किया गया तथा जब यह कुटरचित वीडियो वायरल हो गया, तो इसे डिलिट कर दिया गया। इसके बाद अनेकों काग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा षडयंत्र के तहत इस विडियों को वायरल किया गया एवं देश के एस.सी., एस.टी तथा ओ.बी.सी समाज में व्यापक रूप से आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय के सन्दर्भ में भारतीय जनता पार्टी तथा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरूद्ध में भ्रम एवं अफवाह फैलाई गई यह तो स्पष्ट है, कि काग्रेस पार्टी के द्वारा एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी सामाज के आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय में भ्रम फैलाकर वोट लेने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया है किन्तु काग्रेस पार्टी के द्वारा यह जानते हुए कि इस प्रकार के भ्रामक एवं संवेदनशील विडियों के प्रसारण से एस.सी. एस.टी. ओ.बी.सी सामाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है तथा समाज में विभिन्न वर्गों में टकराव की स्थिति उत्पन्न करने के उद्देश्य से चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद और राष्ट्रीय राजनैतिक दल के नैतिक आचरण के विपरीत देश की एकता व अखण्डता के विरूद्ध अराजकता फैलाने के उद्देश्य से कुटरचित वीडियो प्रसारित किया गया है। उक्त कुटरचित वीडियो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं उनके समर्थकों द्वारा फेसबुक, वाटसप, इंस्ट्राग्राम, & व अन्य सोशल मिडिया प्लेट फार्म पर वायरल कर चुके है तथा इससे संबंधित खबर प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रानिक मिडिया तथा वेब पोर्टलों के माध्यम से प्रसारित कर रहे है, जो तेलगांना राज्य सरकार के संरक्षण में पुरे देश में फैलाया जा रहा है, जो तेलगांना राज्य सरकार के द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया गया है। तेलगांना राज्य सरकार के काग्रेस पार्टी तथा उसके नेताओं का उपरोक्त कृत्य निर्वाचन आचार संहिता के विपरीत एवं कायराना पूर्ण कृत्य है, जो मतदाताओं को विधि विरुद्ध तरीके से संविधान के विपरीत प्रभावित करने का प्रयास करना भारतीय दण्ड संहिता तथा आई.टी. एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

अंबिकापुर कोतवाली टी आई को एफआईआर हेतु दिए आवेदन पत्र में उन्होंने यह मांग की है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर गंभीरता से संज्ञान लिया जाकर तेलगांना काग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं उत्तरदायी नेताओं उसके अधिकारिक सोशल मिडिया प्लेटफार्म & के संचालको एवं उक्त फर्जी विडियों को प्रसारित करने वाले व उसे डिलिट करने वाले कार्यकताओं के विरूद्ध तथा अन्य दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 153, 153-ए, 465, 469,171-सी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 66 सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

इस अवसर पर कोतवाली थाने में भाजपा जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह, लोकसभा संयोजक कमलभान सिंह, अखिलेश सोनी, रामकिशन सिंह, अभिमन्यु गुप्ता, देव नाथ पैकरा, अंबिकेश केशरी, राजकुमार बंसल, प्रशांत त्रिपाठी, अशोक दुबे, संतोष दास, जन्मेजय मिश्रा, अजय प्रताप सिंह, मुरारी बंसल, विनोद दुबे, विश्वविजय तोमर, अनिल जायसवाल, दीपक तोमर सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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