बीजापुर

बाघ प्रकरण : कोर्ट ने 3 आरोपियों की जमानत खारिज की, 7 आरोपी अब भी फरार
25-Jul-2023 9:35 PM
बाघ प्रकरण : कोर्ट ने 3 आरोपियों की जमानत खारिज की, 7 आरोपी अब भी फरार

  विभाग ने अब तक 39 को न्यायिक हिरासत में भेजा  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 25  जुलाई।
बाघ की खाल तस्करी में संलिप्त आरोपियों में तीन आरोपियों किशोर दशरारिया, धर्मपाल नानाजी चापले व श्यामराव शिवनकर की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी हैं।  इस मामले से जुड़े 7 आरोपी अब भी फरार हैं। बाघ की खाल मामले अब तक 39 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका हैं। 

ज्ञात हो कि 29 जून को इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के मद्देड़ बफर क्षेत्र के रुद्रारम से बाघ की खाल के साथ पकड़ाये आरोपियों की निशादेही पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अफसरों ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए  39 आरोपियों को जेल भेजा है। इनमें छत्तीसगढ़ के साथ महाराष्ट्र के भी आरोपी शामिल हैं। आरोपियों में डॉक्टर, मेडिकल स्टोर संचालक व पुलिस के जवान सरीखे प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अफसरों का कहना है कि इस मामले में जो भी आरोपी होगा, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।

इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर डिप्टी डायरेक्टर गणवीर धम्मशील ने बताया कि  मद्देड़ बफर के अंतर्गत बाघ के खाल प्रकरण में संलिप्त आरोपी किशोर दशरारिया, धर्मपाल नानाजी चापले व श्यामराव शिवनकर की दंतेवाड़ा कोर्ट ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। 

डिप्टी डायरेक्टर धम्मशील ने आगे बताया कि इन आरोपियों को 18 जुलाई को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। जानकारी हो कि किशोर दशरारिया को मद्देड़ के रुद्रारम से पकड़ा गया था।
 
ये छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, वहीं धर्मपाल व श्यामराव को महाराष्ट्र के चंद्रपुर व गोंदिया से पकड़ा गया था।

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