महासमुन्द

नेशनल लोक अदालत, प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व सहित 23 खण्डपीठों का गठन
08-Mar-2024 3:05 PM
नेशनल लोक अदालत, प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व सहित 23 खण्डपीठों का गठन

महासमुंद, 8 मार्च। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव दामोदर प्रसाद चन्द्रा  ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार कल 9 मार्च शनिवार को सम्पूर्ण राज्य में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया किया जाएगा। इसी तारतम्य में जिला न्यायालय तथा सभी तालुका स्थित न्यायालयों में नेषनल लोक अदालत का अयोजन किया जाएगा।

न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशली कदम है। जिस हेतु जिला न्यायालय महासमुंद के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के द्वारा नेशनल लोक अदालत हेतु 23 खण्डपीठों का गठन किया गया है। जिसमें राजस्व सहित अन्य मामलों का भी उक्त खंडपीठों के द्वारा ही विभिन्न प्रकरणों तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।  नेशनल लोक अदालत में प्री.लिटिगेशन संबंधी प्रकरणो में राजस्व के अलावा जिला न्यायालय, तहसील स्थित न्यायालयों में कुल बैंक रिकवरी, विद्युत, नगर पालिका अथवा नगर पंचायत के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

 

 लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण सिविल प्रकरण निष्पादन प्रकरण विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं।

इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग नगर पालिका परिषद में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्रीलिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए जाएंगे। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनायें।

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