रायपुर
होलिका दहन मूहुर्त अनुसार रात 12:30 बजे तक करने के दिए निर्देश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 मार्च। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक ली।
निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने होलिका दहन के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर मुरूम की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जोन आयुक्तों को निर्देशित किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर विद्युत व्यवस्था एवं साफ-सफाई किए जाएंगे। साथ ही पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जाएगी।
अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल ने कहा कि अस्त्र-शस्त्र के उपयोग एवं प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमी स्वर में रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। मुखौटे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। जबरदस्ती चंदा वसूलने पर कार्यवाही की जाएगी, होलिका दहन सडक़ किनारे किया जाएं और होलिका दहन के बाद रेत डलवाने का कार्य किया जाएगा। लाखेनगर, चांदनी चौक और कुकरी पारा में जिन स्थानों में पूर्व से होलिका दहन किया जा रहा है, उनको छोडक़र नए स्थलों में बिना अनुमति के होलिका दहन नहीं किया जाएगा।
एएसपी लखन पटले ने कहा कि होलिका दहन मुहूर्त के अनुसार रात 12:30 बजे तक किया जा सकेगा। इसके बाद नागरिकों को वापस घर भेजे जाएंगे। होली त्यौहार के दौरान आईटीएमएस के जरिए तेज रफ्तार चलाने वाले वाहनों का चिंहाकन किया जाएगा और उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मुखौटा लगाकर घूमने वालों , शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्यवाही की जाएगी।