रायपुर

अनुकंपा नियुक्ति विधवा पेंशनरों को अब सेवा पेंशन व परिवार पेंशन दोनों में महंगाई भत्ता मिलेगा
02-Apr-2024 7:35 PM
अनुकंपा नियुक्ति विधवा पेंशनरों को अब सेवा पेंशन व परिवार पेंशन दोनों में महंगाई भत्ता मिलेगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 अप्रैल। छत्तीसगढ़ संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि के निर्देश दिनांक 21 फरवरी 2024 के परिपालन में वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी द्वारा संबंधित बैंकों को जारी निर्देश 28 फरवरी 2024 के तहत अब छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त महिलाओं को पति के परिवार पेंशन तथा पति के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति पत्नी को सेवा पेंशन दोनों पेंशन में महंगाई भत्ता की पात्रता होगी।

कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने बताया है कि संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ के आदेश के तहत प्रदेश के सभी जिला कोषालय अधिकारियों द्वारा सभी 9 अधिकृत बैंकों को जहां से पेंशन का भुगतान होता है, तदाशय   का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे अब स्वयं के पेंशन व दिवंगत पति के परिवार पेंशन दोनों में महंगाई भत्ता की पात्रता होगी।  श्री झा ने बताया है कि इसके पूर्व स्थिति स्पष्ट न होने व स्पष्ट निर्देश न होने के कारण पेंशन नियम 1977 के निर्देशों का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा था। इसके कारण दिवंगत पति के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति महिलाओं को या तो पति के पेंशन में महंगाई भत्ता अथवा स्वयं के वेतन में महंगाई भत्ता किसी एक की पात्रता होती थी। सामान्यत: सभी महिलाएं अपने स्वयं के वेतन में महंगाई भत्ता लेती थी। अब स्वयं के वेतन, पेंशन  तथा पति के पेंशन दोनों में महंगाई भत्ता की पात्रता होगी।

इस निर्देश से ऐसी महिला जो अनुकंपा नियुक्ति के बाद सेवानिवृत हो गए हैं, उन्हें पति के पेंशन व स्वयं के पेंशन अर्थात सेवा पेंशन एवं परिवार पेंशन दोनों में महंगाई भत्ता की पात्रता होगी। संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ तथा जिला कोषालय अधिकारीयों के आदेश सभी बैंकों में प्रेषित किए जाने के फलस्वरुप मार्च माह का पेंशन जो अप्रैल में प्राप्त होगा, उसमें बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता के साथ पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा।

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