रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 अप्रैल। बीती रात बोरियाखुर्द में लडक़ों के दो गुटों में कोई मारपीट में एक युवक की हत्या हो गई। पुलिस ने सभी संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। रविवार 10 बजे रात सौरभ चंद्राकर ने पहले शुभम गिरी और उसके दोस्तों को बाइक से रास्ता रोककर विवाद किया। हल्के फुलके विवाद के बाद शुभम और साथी चले गए, और कुछ देर बाद कुछ और लडक़ों के साथ वहां पहुंचकर सौरभ और साथियों पर हमला किया। यह घटना इलाके में निकली शोभायात्रा के दौरान नहीं हुई है। दो गुटों में हुए विवाद के बाद जमकर चाकूबाजी हुई। इस ताबड़तोड़ चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई है और दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घटना में जान गवाने वाले युवक का नाम आर्यन तोमर बताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने हत्या और धारा 294,323, 506, 307, 34 के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, 22 अप्रैल की रात 10.30 बजे शोभायात्रा में पुराने आपसी विवाद को लेकर आरोपी शुभम गिरी, जयेश गिरी, रवि तोण्डे, सूरज नंदे द्वारा संगम पैलेस के पास बोरियाखुर्द में चाकू से आर्यन तोमर, शुभम चंद्राकार, समीर साहू, सिद्धांत निषाद पर चाकू से हमला कर दिया। आर्यन तोमर निवासी बोरिया खुर्द क्रष्ठ्र कॉलोनी की मृत्यु हो गई है। वहीं शुभम चंद्राकर, समीर साहू, रवि घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सिध्दांत व साथियों ने तडक़े 4 बजे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
सामाजिक बैठक में मारपीट
भाड़ा लेने गए मकान मालिक पर डंडे से वार कर घायल किया। पुलिस के मुताबिक भारतमाता स्कूल के पास रहने वाले भूरा कुमार कल शाम 5 बजे नंदन वन रोड स्थित अनवर गैरेज के पास गया था। वहां गौरी सरदार से उसने भाड़ा मांगा। इस पर गौरी ने गाली गलौज कर डंडे से हमला किया।
भूरा ने आमानाका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पंडरी शराब दुकान के पास वैभव चौधरी व दो साथियों ने तरूण नगर निवासी राजू खेलवार के साथ मारपीट की । राजू ने देवेंद्र नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। ग्राम बनरसी में अजा समाज की बैठक में ऐसराम कोसले ने अजय कोसले (25) से विवाद पर गाली गलौज कर मारपीट की। रविवार दोपहर मंदिर हसौद के छतौना में विनय ने महेंद्र राय (70) को शराब पीने चलने कहा। महेन्द्र के मना करने पर विनय ने गाली गलौज कर मारपीट कर चोट पहुंचाया। पुलिस ने इन सभी मामलों की धारा 294, 506,323, 307,34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है ।