सारंगढ़-बिलाईगढ़

दहेज प्रताडऩा: मांगी कार, 10 तोला सोना और 5 लाख नगद
10-Jun-2024 6:53 PM
दहेज प्रताडऩा: मांगी कार, 10 तोला सोना और 5 लाख नगद

पति, ससुर, सास, ननद, नंदोई पर मारपीट सहित कई धाराओं में अपराध दर्ज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सारंगढ़, 10 जून। सारंगढ़ शहर से जुड़ा हुआ गांव कोतरी की बेटी दहेज प्रताडऩा का शिकार हो गई। दो साल पहले धूमधाम से हुई शादी के बाद से ही दहेज में ईनोवा कार, 10 तोला सोना और 5 लाख रूपये नगद नहीं लाने पर सुसरालपक्ष के रिश्तेदार लगातार प्रताडि़त करते हुए मारपीट कर रहे थे। इस मामले में सारंगढ़ की बेटी के साथ जमकर मारपीट भी किया गया। सिटी कोतवाली पुलिस में इस संबंध में हुई शिकायत के बाद आरोपी पति, ससुर, सास, ननद, नंदोई पर मारपीट सहित कई संगीन धारा 498(ए),294,506,323,34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।

जानकारी के अनुसार सारंगढ़ नगर पालिका क्षेत्र से लगे हुए ग्राम कोतरी की बेटी की शादी दो साल पहले चांपा निवासी विरेन्द्र के साथ हुई थी। किन्तु शादी के बाद से ही कोतरी की बेटी को दहेज में ईनोवा कार और नगद में 5 लाख रूपये और 10 तोला सोना लाने की मांग करते हुए प्रताडि़त किया जा रहा था।

सिटी कोतवाली थाना सारंगढ़ में प्रस्तुत शिकायत के अनुसार कोतरी निवासी 26 वर्ष की बेटी ने बताया कि वह कोतरी थाना सारंगढ़ जिला सारंगढ बिलाईगढ़ की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि उसकी शादी अप्रैल 2022 में अमोल निवासी सिन्धी कालोनी चांपा जिला जांजगीर चाम्पा छ.ग. के सबसे छोटे लडक़ा विरेन्द्र (30) के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ था। उसकी शादी में उसके माता पिता के द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार उसको स्त्री धन के रूप में एलईडी टी.वी., कुलर, फ्रिज, कांसा,पीतल के बर्तन बिस्तर, अलमारी सोफा सेट, वाशिंग मशीन, डाईनिंग टेबल, सोने का हार, कान का सेट, सोने की बिन्दिया, सोने की अंगूठी, सोने की चुड़ी एवं उसके पति को सोने का चैन अंगूठी, उसको चांदी का पायल,चांदी का हाथ कोज, चांदी का कमर बंध एवं मारूती सुजुकी स्वीफ्ट कार देकर ससुराल बिदा किये थे। अगले दिन शादी का रिसेप्शन जो कि सुसराल में हुआ था वहां पर सासुराल वाले उसके समान देकर ताना मारते हुए बोलने लगे कि तुम्हारे पिता जी तुमको दहेज में बड़ा गाडी ईनोवा, दस तोला सोना, एवं 05 लाख रूपये का लिफाफा दिये होंगे परंतु तुम्हारे पिता जी ने डिब्बा जैसा कार दहेज में दिये है कहकर मेरे पति, ससुर अमोल, सास सावित्री, ननद तपेश्वरी, नदोई रघुराज कहकर मुझे शादी के दुसरे दिन से ही मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगे। शादी के दो-तीन दिन बाद मेरा पति मुझे मेरे ससुराल में छोडक़र जहां वह नौकरी करते है खरसिया चले गये। मैं सास ,ससुर ,ननंद ,नदोई के साथ चांपा में ही थी वहां मेरे सास, ससुर, ननंद, नदोई द्वारा ईनोवा कार दस तोला सोना 05 लाख नगदी अपने माता-पिता से मंगवाओं कहकर प्रताडि़त करने लगे मेरे पति सप्ताह में रविवार के दिन आते और वह भी दहेज के लिये मुझे अपने माता पिता से मंगवाओ कहकर लड़ाई झगड़ा उन सब के प्रताडऩा को मैं सहती रही क्योंकि मेरी एक छोटी बहन भी है शादी के करीब 04 माह बाद वह गर्भवती हो गई तो मेरी सास, मेरी ननंद तपेश्वरी को बुला कर मुझे गलत इंजेक्शन व टेबलेट देती थी जिससे मुझे चक्कर व पेट में दर्द होता था। मार्च 2023 को चांपा के प्रायवेट अस्पताल में ऑपरेशन से मेरा बेटा हुआ है तो मेरी ननंद, नंदोई अस्पताल देखने आये और वहा पर गाली गुप्तार कर मारपीट करने लगे अस्पताल से मेरा पति सास, ससुर अस्पताल से छुट्टी कराकर घर ले आये  और मेरी सास ननंद, नंदोई मुझे जान से मारने की प्लानिंग करके बोल रहे थे कि इसको इंजेक्शन लगाकर जान से मार देगे उसके बाद मैं उन लोगों की बात सुनकर मैं अपने पापा को फोन कर बुलाई अगले सप्ताह को अपने मायके कोतरी आ गई। 14 माह तक वह अपने मायके कोतरी में थी उस बीच उसके पति, सास, ससुर, ननंद, नंदोई मेरे एवं मेरे बेटे से मिलने नहीं आये न ही फोन में बात किये मेरे द्वारा फोन करने पर ईनोवा कार दस तोला सोना 05 लाख नगदी रूपये लेकर ही आना बोलते थे, उसके बाद जब मैं रिपोर्ट करूंगी कहकर बोली तो मई 2024 में दोनों परिवार की बैठक बुलाये जिसमें मेरा पति साथ रखने को सहमत हो गया और फिर 26 मई 2024 को मेरे बड़े पापा, पापा, भाई, उसको और उसका बेटा उम्र डेढ़ वर्ष, को लेकर उसके ससुराल चांपा पहुंचाये और रात्रि 08 बजे मेरे घर वाले चले गये तो मेरा पति व सास कहने लगे कि दो महिना बाद खरसिया जाना तो मैं बोली कि मुझे अपने पति के साथ खरसिया में रहना है तो उसी बात पर मारपीट करने लगे।

27 मई को मैं पति के साथ खरसिया आ गई तो वहां एक पलंग व एक कुलर के अलावा कुछ नहीं था। दूसरे दिन पति ने मेरा मोबाईल को छिनकर रख लिया और बोला कि अपने मायके में किसी से बात नहीं करना कहकर मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगा। चार जून को रात करीब 8 बजे मैं खाना बना रही थी तो मेरा पति शराब पीकर आया और गाली गलौज देते हुए चाकु से मेरे हाथ में मार दिया और आम से भरा काटुन को सिर में पटक दिये और मेरा चश्मा को फोड दिये मेरे बच्चा को छत से फेंक दूंगा कहकर ले गया जिसे मैं अपने बच्चे को छिनकर नीचे आई और मकान मालकिन के घर में छुपकर रात भर सोई थी फिर मैं सुबह उठकर मकान मालकिन के मोबाइल से फोन कर अपने पापा को लेने के लिये बुलाई तो मेरे पापा ,बडे पापा, मेरे चाचा का लडका खरसिया के पुलिस वालो को साथ में लेकर आये और मेरे पति से मेरे मोबाईल एवं स्वीफ्ट कार को मांगकर मुझे दिएऔर मैं अपने पिता के साथ अपने मायके ग्राम कोतरी आ गई, और 7 जून को मैं थाना सारंगढ़ आकर आवेदन पत्र दी थी अपना डॉक्टरी मुलाहिजा कराई थी।

कोतरी की बेटी की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस सारंगढ़ ने पति विरेन्द्र, ससुर अमोल, सास सावित्री, ननंद तपेश्वरी, नंदोई रघुराज के विरूद्ध धारा 498 (ए), 294, 506, 323, 34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।

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