रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 सितंबर। आवास पर्यावरण विभाग ने आज एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि गृह निर्माण मंडल की संपत्तियों के फ्री होल्ड पर कोई रोक नहीं है और न लगाई गई है। मुख्य संपदा अधिकारी ने कहा कि हितग्राही फ्री होल्ड के अपने आवेदन, अपने मंडल कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
आयुक्त कुंदन कुमार के मुताबिक कुछ समाचार पत्रों एवं वेबपोर्टल (छत्तीसगढ़ नहीं )के माध्यम से मण्डल द्वारा भवनों / भूखण्डों के फ्री होल्ड पर रोक लगाने के संबंध में समाचार प्रकाशित / प्रसारित किए गए ।
यह स्पष्ट किया जाता है कि, उक्त प्रकाशित / प्रसारित खबर सत्य नहीं है। वर्तमान में कुछ प्रकरणों में राजस्व अभिलेख में धारणाधिकार आवासीय के स्थान पर कृषि प्रदर्शित हो रही है। भविष्य में हितग्राहियों को फी-होल्ड पश्चात भूमि के व्यपवर्तन हेतु कठिनाई का सामना न करना पड़े । मण्डल ने ऐसे प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व विभाग से समन्वयन कर भूमि के व्यपवर्तन एंव धारणाधिकार में पहले परिवर्तन किया जाए।
श्री कुमार ने निर्देश दिये है कि, कृषि प्रयोजन अंकित भूमि का डायवर्सन पश्चात ही फ्री-होल्ड किया जाए। पुन: स्पष्ट किया जाता है कि, ऐसे भूमि जो आवासीय मद में दर्ज है, वहाँ फ्री-होल्ड की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी। जो भूमि कृषि प्रयोजनार्थ अंकित है, उन भूमियों की फ्री-होल्ड प्रक्रिया डायवर्सन पश्चात ही की जावेगी, ताकि हितग्राहियों को असुविधा ना हो। डायवर्सन की कार्यवाही त्वरित करने हेतु भी हाऊसिंग बोर्ड द्वारा प्रयास किया जा रहा है।