कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 1 अक्टूबर। सोमवार को कमलेश कुमार जुर्री जिला एवं अपर सत्र (एफटीएससी पॉक्सो) न्यायाधीश कोण्डागांव, विक्रम प्रताप चन्द्रा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव के द्वारा पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रवास कोण्डागांव के द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
छात्राओं को कानून के बारे में बताते हुए बाल विवाह, बाल श्रम, साईबर क्राइम, मोबाईल से होने वाले अपराध, मोटरयान अधिनियम 2019, बाल मजदूर अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को किसी भी कारखाने व दुकानों में मजदूरी करवाना बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत कानूनी अपराध के संबंध में श्रमिकों को संवैधानिक अधिकारों मजदूरी समान वेतनमान, लंैगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 व किसी भी मामले में नि:शुल्क अधिवक्ता के संबंध में जानकारी दी गई।
इस अवसर सुरेन्द्र कुमार भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव, मधुलिका शील कन्या छात्रावास अधीक्षिका कोण्डागांव , पैरालीगल वालंटियर पारेश्वर देवांगन, विवेक कश्यप व कर्मचारीगण उपस्थित थे।