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होटल-लॉज में इलाज कर रहे डॉक्टरों पर सरकार सख्त
16-Jan-2023 4:32 PM
होटल-लॉज में इलाज कर रहे डॉक्टरों पर सरकार सख्त

बिना अनुमति के शिविरों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी।
प्रदेश में बिना अनुमति के चिकित्सा शिविरों, और होटल-लॉज में इलाज देने की शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस सिलसिले में सभी अस्पताल संचालकों को पत्र लिखा गया है, और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

प्रदेश में बड़े स्तर पर चिकित्सा शिविर प्रतिबंधित हैं। यह भी साफ है कि प्रदेश में प्रैक्टिस के लिए मेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराना अनिवार्य है। बावजूद इसके बाहर से डॉक्टर बिना पंजीयन के यहां इलाज कर रहे हैं।

होटल-लॉज में भी मरीज देखे जा रहे हैं। विशेषकर सीमावर्ती जिलों में बाहर से डॉक्टर आकर इलाज कर रहे हैं। यह सब नियमों के खिलाफ है। इस पर रोक लगाने के लिए सभी सीएमओ को पत्र जारी किया गया, और अस्पताल संचालकों भी लिखा गया है।

पत्र में यह कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि अधिकांशत: अस्पतालों एवं संस्थानों में बिना अनुमति चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य राज्यों के चिकित्सकों के द्वारा शिविर में सेवाएं ली जा रही हैं। यह राज्य उपचार्यागृह तथा रोगापचार संबंधित स्थापनायें अनुज्ञापन अधिनियम 2010 और नियम 2013 का उल्लंघन हैं।

अस्पताल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि संस्था में आयोजित होने वाले शिविर के लिए अनुमति अधोहस्तक्षर्ता कार्यालय से लिया जाना चाहिए, और राज्य के बाहर से आए चिकित्सकों का छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद, छ.ग. आयुष परिषद, छ.ग. डेन्टल काउंसिल, और फिजियोथेरेपी काउंसिल छ.ग. में होना अनिवार्य है। यह चेताया गया कि नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाये जाने पर संस्था के विरूद्ध विधिवत् कार्यवाही हेतु कलेक्टर से अनुशंसा की जावेगी जिसकी समस्त जवाबदेही खुद की होगी।
 

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