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जंगली सूअर के शिकार के लिए बिछाये करंट में युवक की हुई थी मौत
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायगढ़, 16 जनवरी। कापू पुलिस की टीम द्वारा गैर इरादतन हत्या मामले के सभी पांचों आरोपियों को अलग-अलग गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने अपने रिश्तेदारों के घर शरण लेने की फिराक में थे, जिन्हें अपराध दर्ज के बाद से तत्काल सक्रिय होकर कापू पुलिस की अलग-अलग टीमों द्वारा धर दबोचा गया है। आरोपियों द्वारा अपने गांव के समीप जंगल में जंगली सूअर के शिकार के लिए जे.आई. तार को लोहे की खूंटी गाड़ कर करीब 1 किलोमीटर दायरे में बिछा कर रखा गया था, जिसमें फंसकर गांव के एक युवक की अकाल मौत हुई थी।
पुलिस के मुताबिक 10 जनवरी को थाना कापू में ग्राम गोहेसलार कदमढोढ़ी में रहने वाला जयलाल कुजूर ने सूचना दी कि इसका छोटा भाई नरेश कुजूर (28 वर्ष) रूंवाफूल कसेरडुगरू करीब एक माह पहले से इसके घर में रहकर गांव में मजदूरी काम करता था। दस जनवरी की सुबह करीब 5 बजे दिशा मैदान के लिए अड़हा घुटरा जंगल तरफ निकला था।
थोड़ी देर बाद गांव का पंच नोना कुजूर बताया कि नरेश अड़हा घुटरा जंगल में बरहा (सूअर) मारने के लिए जी.आई. लोहे का तार के करंट में फंस गया और जलकर मर गया है। सूचना पर कापू पुलिस मौके पर जाकर मर्ग जांच कार्यवाही किया गया।
मर्ग जांच पर पाया गया कि 9 जनवरी की रात को गांव के निर्मल एक्का, बाबूलाल एक्का, सुलेन्द्र एक्का, करमसाय कुजूर और भूलन मिंज मिलकर जंगली सुअर का शिकार करने के लिए जी.आई. लोहे तार को अड़हा घुटरा जंगल में करीब 01 कि.मी. तक खूंटी गाड़कर बिछाये थे जिसे 11,000 बोल्टेज बिजली लाईन में जोड दिये थे। प्रवाहित करंट की चपेट में नरेश कुजूर की मृत्यु हो गई। आरोपियों के कृत्य पर कल मर्ग जांच से धारा सदर 304,201,34 भादवि.135 विद्युत अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
आरोपियों को अपने कृत्य पर थाना कापू में अपराध पंजीबद्ध होने का आभास होने से गिरफ्तारी से बचने अपने गांव से फरार होकर अपने-अपने नजदीकी रिश्तेदार के यहां शरण लेने की फिराक में थे। अपराध दर्ज के बाद थाना प्रभारी कापू उपनिरीक्षक बलदेव साय पैकरा तत्काल सक्रिय होकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपियों के संबंध में मुखबिर लगाकर जानकारी प्राप्त किए जिन्हें आस-पास के गांव में दबिश देकर हिरासत में लेने में सफलता मिली है।
अपराधिक कृत्य में शामिल आरोपी निर्मल एक्का 34 वर्ष, बाबूलाल एक्का 40 वर्ष, सुलेन्द्र उर्फ गुड्डा बड़ा 30 वर्ष,करम साय कुजूर 50 वर्ष ,भूलन मिंज 45 वर्ष सभी निवासी कदमढोढ़ी गोहेसहार थाना कापू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों के मेमोरेंडम पर जंगली सूअर के शिकार के लिए जंगल में बिछाए जी.आई. लोहे का तार एवं विद्युत लाइन में कनेक्शन जोडऩे में प्रयुक्त हुक को जब्त किया गया है।