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एप्‍पल के खिलाफ चल रहे केस को खारिज करने का अनुरोध खारिज
02-Nov-2023 12:42 PM
एप्‍पल के खिलाफ चल रहे केस को खारिज करने का अनुरोध खारिज

लंदन, 2 नवंबर । प्रतिस्पर्धा अपील न्यायाधिकरण ने यूके क्लास एक्शन मुकदमे को रोकने के एप्पल के अनुरोध को खारिज कर दिया है, जिसमें तकनीकी दिग्गज पर ग्राहकों को नए मॉडल खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जानबूझकर पुराने आईफोन के प्रदर्शन को धीमा करने का आरोप लगाया गया था।

द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता अधिकार प्रचारक जस्टिन गुटमैन ने पिछले साल एप्पल के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, इसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने आईफोन 6, 6 प्लस, 6एस, 6एस प्लस, एसई, 7 और 7 प्लस में ऐसी बैटरियां लगाई हैं जो डिवाइस के प्रोसेसर या संचालन सिस्टम के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती हैं।

एप्‍पल ने आरोपों को "निराधार" बताते हुए मई में मुकदमे को रोकने का प्रयास किया।

कंपनी ने उन दावों का भी खंडन किया कि कुछ आईफोन 6एस मॉडल को छोड़कर, उसकी बैटरियों में समस्याएं थीं।

रिपोर्ट में एप्‍पल के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है, "हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है, जो जानबूझकर किसी एप्‍पल उत्पाद के जीवन को छोटा करता है, या ग्राहकों को बढ़ावा देने के लिए यूजर्स के अनुभव को ख़राब करता है।"

प्रवक्ता ने कहा, "हमारा लक्ष्य हमेशा ऐसे उत्पाद बनाना रहा है, जो हमारे ग्राहकों को पसंद आएं और आईफोन को यथासंभव लंबे समय तक चलाना इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।"

गुटमैन ने 25 मिलियन यूके आईफोन यूजर्स की ओर से लंदन में प्रतिस्पर्धा अपील न्यायाधिकरण में मुकदमा दायर किया, जिन्होंने आईफोन के 10 विभिन्न मॉडलों में से किसी एक का उपयोग किया था।

मुकदमे के अनुसार, आईफोन निर्माता ने पावर प्रबंधन सॉफ़्टवेयर अपडेट जारी करके आईफोन उपयोगकर्ताओं को "गुमराह" किया, जिसने प्रभावित उपकरणों के प्रदर्शन को "गुप्त रूप से बाधित" कर दिया।

2020 में, एप्‍पल ने कंपनी पर सॉफ़्टवेयर अपडेट के साथ कुछ पुराने आईफोन मॉडल को धीमा करने का आरोप लगाने वाले कई मुकदमों को समाप्त करने के लिए अमेरिकी बाज़ार में 500 मिलियन डॉलर तक का भुगतान करने की घोषणा की।

2017 में एप्‍पल ने स्वीकार किया था कि उसने अप्रत्याशित शटडाउन से बचने के लिए कभी-कभी पुरानी बैटरी वाले कुछ आईफोन मॉडल को धीमा कर दिया था।

एप्‍पल ने किसी भी गलत काम से इनकार किया, लेकिन समझौते के लिए सहमत हो गया।  (आईएएनएस)।

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