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हॉकी खिलाड़ी वरूण कुमार पर बलात्कार का आरोप, पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज
06-Feb-2024 9:43 PM
हॉकी खिलाड़ी वरूण कुमार पर बलात्कार का आरोप, पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज

बेंगलुरू/नयी दिल्ली, 6 फरवरी। अर्जुन पुरस्कार विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी वरूण कुमार के खिलाफ बेंगलुरू पुलिस ने कड़े पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम) कानून के तहत मामला दर्ज किया है क्योंकि एक महिला ने आरोप लगाया है कि जब वह नाबालिग थी तब उसने उसका यौन उत्पीड़न किया।

बाइस साल की महिला ने सोमवार को अपनी शिकायत में कहा कि वह 2018 में इंस्टाग्राम के जरिए वरूण के संपर्क में आई और जब वह 17 वर्ष की थी तब इस खिलाड़ी ने शादी का वादा करके कई बार उसका बलात्कार किया।

महिला ने दावा किया कि वह 2018 में वरूण के संपर्क में आई तो 17 साल की थी। उस समय वरूण यहां भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) केंद्र में ट्रेनिंग कर रहा था। वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित वरूण को हाल में पंजाब पुलिस में उपाधीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘महिला की शिकायत के आधार पर हमने सोमवार को हॉकी खिलाड़ी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की उचित धारा और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी) के तहत मामला दर्ज किया है।’’

तोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की स्टैंडबाई सूची में शामिल वरूण अभी आगामी एफआईएच प्रो लीग के लिए भुवनेश्वर में राष्ट्रीय टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। भारत को अपने पहले मैच में 10 फरवरी को स्पेन का सामना करना है।

ऐसी अटकलें थीं कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता भारतीय टीम में शामिल वरुण फरार है लेकिन हॉकी इंडिया ने इस अफवाह को खारिज कर दिया।

हॉकी इंडिया के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘वह फरार नहीं है। वह टीम के साथ भुवनेश्वर में है।’’

हिमाचल प्रदेश के वरूण ने 2017 में भारत की ओर से पदार्पण किया।

प्राथमिकी (एफआईआर) में महिला ने आरोप लगाया है कि वरूण ने इंस्टाग्राम के जरिए उससे संपर्क किया और मिलने के लिए जोर दिया। वह मिलने के लिए मैसेज करता रहा लेकिन जब महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने महिला के मित्रों को उसे मुलाकात के लिए मनाने को कहा। मुलाकात करने पर वरूण ने कहा कि वह उसे पसंद करता है। वे मित्र बने रहे और धीरे-धीरे उनके बीच रिश्ता बन गया।

महिला के अनुसार जुलाई 2019 में वह उसे बेंगलुरू के जयनगर के होटल में ले गया और वह नाबालिग है, यह जानते हुए भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने जब रोकने का प्रयास किया तो उसने शादी करने का वादा किया।

एफआईआर में कहा गया, ‘‘उसने उस (वरूण) पर शादी के बहाने उसके साथ पांच साल के लंबे रिश्ते के दौरान कई बार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया।’’

महिला ने आरोप लगाया कि पिछले साल उनके पिता के निधन के बाद वरूण ने दूरी बनानी शुरू कर दी और उसके कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया।

एफआईआर में कहा गया कि महिला के पिता के निधन के बाद वरूण उससे मिलने गया लेकिन इसके बाद संवाद बंद कर दिया।

महिला ने कहा कि जब पिछली बार वह पुलिस के पास गई तो वरूण ने बातचीत शुरू कर दी। हालांकि शादी के लिए जोर देने पर उसने फिर दूरी बना ली।

वरूण ने कथित तौर पर धमकी भी दी कि अगर उसने उस पर शादी के लिए दबाव डाला तो वह उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। (भाषा)

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