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झारखंड उच्च न्यायालय ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस के नोटिस पर रोक लगाई
21-Mar-2024 4:50 PM
झारखंड उच्च न्यायालय ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस के नोटिस पर रोक लगाई

रांची, 21 मार्च झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में राज्य पुलिस के नोटिस पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।

सोरेन ने 29 जनवरी को दिल्ली स्थित उनके आवास पर एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के संबंध में रांची के अजा/अजजा पुलिस थाने में ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पुलिस ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए के तहत ईडी अधिकारियों को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के तहत अधिकारियों को जांच अधिकारी के सामने पेश होकर अपनी बात रखने को कहा गया था।

ईडी ने नोटिस को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

एक सप्ताह बाद मामले की फिर सुनवाई होगी। (भाषा) 

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