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पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 1996 के ड्रग प्लांटिंग मामले में 20 साल की जेल की सज़ा
29-Mar-2024 8:40 AM
पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 1996 के ड्रग प्लांटिंग मामले में 20 साल की जेल की सज़ा

गुजरात के बनासकांठा ज़िले के पालनपुर के एक सेशन कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 1996 के 'मादक पदार्थ जब्ती' (ड्रग प्लांटिंग) के मामले में 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई है.

उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

आपराधिक मामलो में दूसरी बार भट्ट दोषी ठहराए गए हैं. 2019 में उन्हें जामनगर अदालत ने हिरासत के दौरान मौत के एक मामले में दोषी ठहराया था.

इसके बाद राजस्थान पुलिस ने दावा किया था कि वकील को बनासकांठा पुलिस ने झूठा फंसाया है. इसके बाद 1999 में ये मामला कोर्ट में पहुंचा. भट्ट को 2018 में राज्य की सीआईडी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ़्तार कर लिया. (bbc.com/hindi)

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