अंतरराष्ट्रीय

पुर्तगाली संसद ने इच्छामृत्यु को दी कानूनी मान्यता
30-Jan-2021 4:38 PM
पुर्तगाली संसद ने इच्छामृत्यु को दी कानूनी मान्यता

लिस्बन, 30 जनवरी | पुर्तगाल की संसद ने 78 मतों के मुकाबले 136 मतों से इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है। इस विषय पर संसद में हुए मतदान में चार सांसद अनुपस्थित थे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को संसद में जिस विधेयक को पारित किया गया, उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का है और उसे गंभीर चोट लगी हो, अथवा कोई गंभीर बीमारी हो जिसका निदान मुमकिन नहीं, उसे असहनीय पीड़ा हो रही हो और वह अपने पूरे होश में हो - तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टरों के परामर्श से इच्छामृत्यु की उसकी इच्छा पूरी की जा सकती है।

इस विधेयक में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि डॉक्टर और नर्स, मरीज की चैतन्य अवस्था के मद्देनजर इच्छामृत्यु से इनकार भी कर सकते हैं। इसके बाद पीड़ित राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डिसूजा के दरबार में गुहार लगा सकता है जो अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए मामले को संवैधानिक न्यायालय में भेज सकते हैं या इसे सीधे खारिज भी कर सकते हैं।

बहरहाल, अगर इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है तो इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पुर्तगाल यूरोप का चौथा देश और दुनिया का सातवां देश बन जाएगा। (आईएएनएस)
 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news