दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 13 दिसंबर। शहर के होटल और लॉज में चैकिंग के दौरान छावनी पुलिस को एक संदिग्ध नाबालिग जोडा़ मिला। पूछताछ में मामले का खुलासा होने पर पुलिस को पता लगा कि किशोरी नाबालिग है और उसे बहला-फुसला कर होटल में रखा गया है और उसके अपहरण का मामला एक महीने पहले से छावनी थाना मे दर्ज है।
सीएसपी छावनी प्रभात कुमार ने बताया कि शहर के होटल लैण्डमार्क में नाबालिग अपहृता तथा नाबालिग आरोपी के साथ बिना सूचना के विगत एक माह से रहते मिले। इस मामले में धारा 363 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने होटल लैण्डमार्क के मैनेजर के विरुद्ध धारा 21 पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिक बच्चो को बिना सूचना के अपने होटल में रखने का अपराध दर्ज किया है।
गौरतलब हो कि थाना छावनी पेट्रोलिंग के दौरान कल रात होटल एवं लॉज में चेकिंग के दौरान होटल लैण्डमार्क के रजिस्टर की चेकिंग की गई, जिस पर रजिस्टर में नाबालिग बालक व बालिका के नाम का अवलोकन पर पूछताछ की गयी। दोनों होटल में विगत एक माह से रह रहे थे।
बालक एवं बालिका के परिजनों को सूचना दे थाना बुलवाया गया। परिजनों के आने पर बालिका का पूर्व में थाना छावनी में अपराध 544/22 धारा 363 भादवि का अपहरण होने की रिपोर्ट थाना छावनी में दर्ज होने से अपहृता की दस्तयाबी कर आरोपी होटल के मैनेजर के विरूद्ध बिना किसी सूचना के अपने होटल में परिजन व पुलिस को सूचना दिये बगैर अपने संरक्षण में रखा जाना पाया गया।
थाना प्रभारी छावनी निरीक्षक नवी मोनिका पाण्डेय ने बताया कि होटल मैनेजर रोहित राजपूत (21 वर्ष) निवासी दुर्गा नगर पानी टंकी के पास भिलाई के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। अपह्रत किशोरी के परिजनों ने महीने भर पहले ही रिपोर्ट दर्ज करवायी थी।