महासमुन्द
महासमुंद, 6 जुलाई। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम रुपए 25 लाख तक विर्निमाण क्षेत्र में, अधिकतम 10 लाख तक सेवा क्षेत्र में एवं अधिकतम 2 लाख तक व्यवसाय क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जावेगा।
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने जानकारी दी है कि ऐसे इच्छुक आवेदक कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद में नि:शुल्क निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2023 तक है। ऐसे आवेदक जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष ;आरक्षित वर्ग के लिए 05 वर्ष की छूट एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है, तथा छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनके परिवार की वार्षिक आय रुपए 3 लाख से अधिक न हो। इसके साथ वह किसी भी बैंक का ऋण चूककर्ता न हो। भार अथवा राज्य शासन के योजनांतर्गत पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो। आवेदन के साथ परियोजना प्रतिवेदन, फोटो राशन कार्ड ,स्थाई निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्रा्रइविंग लाईसेंस, कोई भी एक सहित शैक्षणिक योग्यता और अन्य चाहे गए दस्तावेज संलग्न करना होगा।
अधिक जानकारी के लिए आवेदक कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद, पुराना तहसील परिसर, महासमुंद में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हंै।