मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 23 जुलाई। नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले जाने व उसके साथ रेप करने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपी को आईपीसी की अलग-अलग व पॉक्सो की धारा में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने जानकारी देते हुए बताया कि केल्हारी थानांतर्गत ग्राम केराबहरा निवासी 21 वर्षीय ओमप्रकाश नाबालिग को उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह करने के लिए विवश कर अपने साथ भगाकर ले गया और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किया।
पीडि़ता के पिता की शिकायत के आधार पर आरक्षी केंद्र केल्हारी द्वारा आईपीसी और पॉक्सो की धारा में अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को धारा 363 के अपराध में 2 वर्ष, धारा 366 के अपराध में 5 वर्ष एवं धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।