महासमुन्द
जिले के 24 खण्डपीठों का गठन कर किया गया मामलों का निराकरण
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,10सितंबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के सचिव दामोदर प्रसाद चन्द्रा ने जानकारी दी है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पांण्डेय के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व के अधीन आज 09 सिंतबर 2023 दिन शनिवार को जिला न्यायालय महासमुंद एवं तहसील पिथौरा, सरायपाली, बसना और बागबाहरा स्थित सिविल, श्रम, जिला पंचायत एवं राजस्व न्यायालयों सहित कुल 24 खण्डपीठों का गठन कर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
नेशनल लोक अदालत की उक्त सभी खण्डपीठों में श्रमिक विवाद,बैंक रिकवरी प्रकरण, विद्युत एवं देयकों के अवशेष बकाया की वसूली और राजीनामा योग्य अन्य मामले के बकाया की वसूली संबंधी प्री.लिटिगेशन मामले, राजस्व न्यायालयों से संबंधित प्रकरण सुनवाई हेतु रखे गये थे। उक्त मामलों के अलावा राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, परक्राम्य लिखत अधि. की धारा.138 के अधीन परिवाद पर संस्थित मामले, मोटर दुर्घटना दावा संबंधी मामले तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा.135 क के तहत विद्युत चोरी के मामले, सिविल मामले भी नियत किये गये थे। उक्त खण्डपीठों में उपरोक्त सभी मामलों की सुनवाई करते हुए जिला महासमुंद स्थित विभिन्न न्यायालयों में प्रकरणों का निराकरण किया गया।
इसी प्रकार प्री.लिटिगेशन संबंधित मामलों में विभिन्न बैंकों रिकव्हरी के कुल 14 प्रकरण, विद्युत संबंधित 66 प्रकरण, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के सम्पति कर व जल कर के एक तथा श्रम विभाग से संबंधित 885 प्रकरणों एवं जिला पंचायत मनरेगा के 18 हजार 767 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिले के सभी तहसील एवं अनुभाग क्षेत्रों के राजस्व न्यायालयों के माध्यम से 6 हजार 024 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
जिला एवं तहसील स्थित न्यायालयों में लंबित सिविल वाद,दांडिक मामलों, मोटर दुर्घटना दावा, चेक अनादरण के प्रकरण, इत्यादि के 1213 मामलों में सुनवाई पश्चात् सुलह एवं समझौता के आधार पर निराकरण किया गया और उनमें 6 करोड़, 1 लाख, 32 हजार, 957 रुपए की राशि के आवार्ड पारित किए गए।
मालूम हो कि कल 9 सिंतबर को देश भर में उच्चतम न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक के न्यायालयों में एक साथ हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसके सफल आयोजन हेतु विगत कई माह से अनवरत तैयारी की जा रही थी और पक्षकारों को नियत सुनवाई दिनांक के पूर्व राजीनामा हेतु नोटिस प्रेषित कर प्री.सीटिंग कर राजीनामा करने हेतु प्रोत्साहित किया गया था। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन में महासममुंद अधिवक्ताओं,न्यायालय के कर्मचारियों का अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ।