कोण्डागांव
कोण्डागांव, 6 नवम्बर। अम्बा साह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव, अंजली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल के मार्गदर्शन में तथा मनीषा तिवारी रिटेनर अधिवक्ता तालुका केशकाल के नेतृत्व में आई टी आई में नि:शुल्क विधिक सलाह की जानकारी दी गई।
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने एवं उनको हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए सखी वन स्टाफ सेन्टर के बारे में बताया गया। साथ ही महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, अभिव्यक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं एवं बच्चों के साथ लैंगिक यौन शोषण से सम्बंधित घटना होती है तो अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से नजदीकी पुलिस सहायता के लिए तत्काल पहूंचेगी इसकी जानकारी दी गई।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2 अन्तर्गत 006 एवं नियम 2007 के यदि कोई वयस्क पुरूष जो 21 वर्ष से अधिक आयु का है और बाल विवाह करता है,या विवाह में सहयोग करता है, बाल विवाह को बढ़ावा देता है तो उसे 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,00000/रूपए से दंडित के बारे में बताया गया।
मानव तस्करी, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीडन की शिकायतों के निवारण के लिए जागरूक किया गया।
पीएलवी लैला मरकाम थाना विश्रामपुरी, पीएलवी अमृतलाल नरेटी थाना केशकाल, पीएलवी रंजन बैध थाना इरागांव,आई टी आई के स्टाफ उपस्थित रहे।