कोण्डागांव

स्कूली बच्चों को दी कानूनी जानकारी
09-Nov-2023 8:51 PM
स्कूली बच्चों को दी कानूनी जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 9 नवंबर।
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ेराजपुर में शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों को नि:शुल्क विधिक सलाह दी गई।

जिला विधिक सेवा  प्राधिकरण कोण्डागांव, अध्यक्ष/न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप, तालुक विधिक सेवा समिति केशकाल अध्यक्ष अंजलि सिह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव अंबा साह के निर्देश एवं मार्गदर्शन में शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों को नि:शुल्क विधिक सलाह दी गई।

रिटेनर अधिवक्ता मनीषा तिवारी, केशकाल पीएलवी -अनिल कुमार मंडावी केशकाल, पीएलवी लैला मरकाम विश्रामपुरी थाना के माध्यम से नि:शुल्क विधिक जानकारी दी।
 
पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 से संबंधित विस्तार से जानकारी दिया गया। बाल विवाह अधिनियम -2006, बाल श्रम, से संबंधित जानकारी दी कि 14 वर्ष से कम बच्चों को रोड निर्माण कारखाने, फैक्ट्री होटल, ऐसी जगह पर काम नहीं करने पर प्रतिबंध है। काम करते पाए जाने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बताया गया । अगर कोई बच्चा काम करता है तो फोन करें और भी कई विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई।

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