कोण्डागांव
कोण्डागांव, 10 नवंबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव अध्यक्ष ने विधिक सेवा दिवस पर विधिक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखकर रवाना किया।
उत्तरा कुमार कश्यप जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन में परिवार न्यायालय परिसर कोण्डागांव में 9 नवम्बर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर मां सरस्वती के छाया चित्र में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर कमलेश कुमार जुर्री अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पॉक्सो कोण्डागांव, यशोदा नाग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव, शिवप्रकाश त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोण्डागांव, अम्बा शाह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव, सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव, राजेश पाण्डेय व्याख्याता, डी. चौधरी व्याख्याता, रेखा ठाकुर व्याख्याता, ममता लकड़ा व्याख्याता, हरीशंकर नेताम व्याख्याता शा. बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोण्डागांव के छात्र-छात्राएं एवं न्यायिक कर्मचारीगण व अधिवक्तागण, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, समस्त लोक अभियोजक, समस्त लीगल एड डिफेंस कौंसिल, पैरालीगल वालिंटियर्स कोण्डागांव उपस्थित थे।
इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा आमजनों में विधिक जागरूकता लाने के लिए नगर में मोबाईल वेन एवं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं न्यायिक कर्मचारीगण, पैरालीगल वालिंटियर्स के माध्यम से विधिक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विधिक जागरूकता रैली जिला कोण्डागांव के विभिन्न वार्ड में भ्रमण करते हुए पुन: परिवार न्यायालय प्रांगण में आकर रैली को समापन किया गया।
इस दौरान अम्बा शाह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल मजदूरी निषेध अधिनियम1986, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21्र के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में, और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई।