रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 नवंबर। आदर्श आचार संहिता के दौरान आबकारी विभाग ने अब तक 33,084 लीटर शराब, 2,07,250 किलो ग्राम महुआ लाहन, 5 किलो गांजा एवं 63 वाहन जब्त किया है। इसका बाजार मूल्य 3 करोड़ 11 लाख 83 हजार 223 रूपए है। इसके बाद भी विभाग चुनावी शराब वितरण रोकने में विफल रहा है। राजधानी और दुर्ग जिले में शराब बड़ी मात्रा में बंट रही है। दुर्ग में शराब राजनांदगांव, कवर्धा जिलों से सप्लाई हो रही है। यहां के नाकों में कोई स्थैतिक टीम काम नहीं आ रही। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लौटे लोगों का कहना है कि कुम्हारी से ही भरपूर उपलब्ध है।
विशेष सचिव सह आयुक्त आबकारी महादेव कावरे ने बताया कि द्वितीय चरण के निर्वाचन को देखते हुए आबकारी केन्द्रों को घोषित शुष्क अवधि अनुसार सीलबंद करने एवं शुष्क अवधि में अपने प्रभाव क्षेत्र में सघन गश्त कर मादक पदार्थों के विक्रय के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।
उड़ीसा, झारखण्ड एवं महाराष्ट्र से लगे सीमावती जांच चौकियों में सूक्ष्मता से वाहनों की जांच करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को परिवहनकर्ताओं के गोदामों तथा डिलीवरी बॉय (अमेजान, जोमेटो) के बैगों की भी आकस्मिक जांच के निर्देश भी समस्त अधिकारियों को दिये गए हैं।
आबकारी आयुक्त ने कहा है कि राज्य में ऐसी मदिरा दुकानों में जहां औसत बिक्री से 30 प्रतिशत से अधिक मदिरा की बिक्री बीते एक माह के दौरान हुई है। उनकी सूक्ष्मता से जांच एवं सी.सी.टी.व्ही. के रिकॉर्डिंग की नियमित जांच की जा रही है। बीते तीन दिनों में आबकारी अमले द्वारा 150 से भी अधिक मदिरा दुकानों की जांच की गई है।
मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेगी दुकानें
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान कार्य के मद्देनजर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवंबर को सायं पांच बजे से 17 नवंबर तक शूष्क दिवस घोषित करते हुए उक्त समयावधि में सभी प्रकार की मदिरा दुकाने आदि बंद रखने के आदेश दिए है।
डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने मतदान समाप्ति 17 नवंबर सायं पांच बजे से 48 घंटे पूर्व से अर्थात 15 नवंबर सायं पांच बजे से 17 नवंबर तक 2ाुष्क दिवस घोषित करते हुए जिले के समस्त देशी मदिरा दुकाने, विदेशी मदिरा दुकाने, होटलबार, असैनिक विनोदगृह को उक्त शुष्क अवधि में पूर्णत: बंद रखे जाने के आदेश दिए है।
उक्त अवधि में मदिरा की कोई भी दुकान, रेस्तरां, होटल, क्लब और मदिरा बेचने, परोसने वाले प्रतिष्ठानों को, किसी भी व्यक्ति चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं रहेगी।