रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 अप्रैल। आरबीआई ने बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बिलासपुर (सीजी) पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
आरबीआई के आदेशानुसार बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बिलासपुर पर शहरी सहकारी बैंकों को ‘एक्सपोजर मानदंड और वैधानिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी’ पर जारी निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था। इस पर 1.00 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (द्ब) और 56 के साथ धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया गया था। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
नोटिस पर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने अन्य बातों के साथ-साथ पाया कि विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) जोखिम सीमा का पालन न करने का आरोप कायम था, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना उचित था।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक जुर्माने का आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।