दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 7 फरवरी। खरीफ वर्ष 2022 -23 में चावल जमा नहीं कर पाने वाले मिलर्स को बीजी से जमा योग्य शेष चावल की राशि वसूली की कार्रवाई से राहत मिल गई है।
हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर आगामी आदेश तक बीजी की राशि से वसूली पर रोक लगाई है जिले के 7 मिलर्स को बीजी की राशि से वसूली के लिए मार्कफेड ने नोटिस जारी की थी, जिस पर मिलर्स हाईकोर्ट गए हैं।
जानकारी के अनुसार खरीफ वर्ष 2022 -23 में जिले 151 मिलर्स ने कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाव किया है इनमें 7 मिलर्स ने कुल 18227.79 टन धान का कस्टम मिलिंग करने उठाव किया था उक्त धान उठाव के विरुद्ध इन मिलर्स को 12349.96 टन चावल जमा करना था मगर इनके द्वारा 9256.77 टन ही चावल जमा किया गया इनसे जमा करने योग्य चावल 3093.177 लेना शेष है इनमें सम्यक एग्रो इंडस्ट्रीज ने 580.704, देव उद्योग यूनिट 2 से 919, श्रीराम राइस मिल 585.499, एसके सारटेक्स लिमि 444.734,श्री साईराम राइस मिल अण्डा283.287, मीरा ट्रेडर 252.558 एवं वाडेर एग्रीटेक ने 26.819 टन चावल जमा नहीं किया है चावल जमा नहीं करने वाले सम्यक एग्रो के बीजी से वसूली की गई है शेष को भी जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में बीजी से बकाया चावल की राशि वसूल करने नोटिस जारी की गई थी इस पर ये मिलर्स हाईकोर्ट गए हुए हैं
जिला विपणन अधिकारी भौमिक बघेल का कहना है कि इन मिलर्स से जमा योग्य बकाया चावल की राशि वसूली के लिए बैंक में बीजी लगाई गई है इस पर मिलर्स हाई कोर्ट गए है जहां मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आगामी आदेश तक बीजी से राशि विड्रा (आहरण) नहीं करने के निर्देश दिए है