दुर्ग
दुर्ग, 8 फरवरी। दबाव पूर्वक व जान से मारने की धमकी देते हुए नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4( 2) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास ,5000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
संतोष कसार ने बताया कि लेबर कॉलोनी संजय नगर सुपेला निवासी आरोपी की पहचान किशोरी से थी। 23 सितंबर 2022 की शाम को आरोपी ने किशोरी से कहा कि उससे कुछ जरूरी बात करना है यह कहकर उसे लोहिया पेट्रोल पंप के पीछे जैतखाम नाला के पास स्थित टूटा भवन सुपेला में लेकर गया। इसके बाद आरोपी ने डरा धमकाकर एवं उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ रेप किया था।
घटना के बाद किशोरी के परिवार वालों ने सुपेला थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।