महासमुन्द
नलकूप खनन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
04-May-2024 4:57 PM
महासमुंद, 4 मई। जिले में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने आगामी आदेश तक के लिए नलकूप खनन पर कलेक्टर प्रभात मलिक ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
यह आदेश छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है। आगामी आदेश तक सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा।