महासमुन्द

जाड़ामुड़ा में धान खरीदी का फर्जीवाड़ा, आरोपी प्रबंधक की याचिका हाईकोर्ट से खारिज
06-May-2024 2:53 PM
जाड़ामुड़ा में धान खरीदी का फर्जीवाड़ा, आरोपी प्रबंधक की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

शासन को 2 करोड़ का लगाया था चूना, डिप्टी कलेक्टर की टीम जांच कर रही

आरोपी प्रबंधक अब भी फरार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 6 मई। जिले के बसना ब्लॉक स्थित जिला सहकारी बैंक मर्यादित बैंक शाखा पिरदा अंतर्गत प्राथमिक साख सहकारी समिति जाड़ामुड़ा खरीदी केंद्र में फर्जी तरीके से 2 करोड़ रुपए की धान खरीदी मामले में किसानों की ऋण पुस्तिका देखे बिना पंजीयन रकबा में रकबा जोडक़र धान खरीदकर अनुचित लाभ अर्जित करते हुए शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोपी तत्कालीन धान उपार्जन केंद्र के समिति प्रबंधक उमेश कुमार भोई की जमानत याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

तत्कालीन समिति प्रबंधक उमेश कुमार भोई ने धान खरीदी सीजन 2023-24 में किसानों के खाते का मनमर्जी तरीके से रकबा बढ़ाकर जमकर फर्जीवाड़ा करते हुए अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त की थी। इसकी शिकायत पर उनके खिलाफ  थाना बसना में जनवरी 2024 को भादवि की धारा 420, 120बी, 467,471,568, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध है। इसलिए पुलिस की गिरफ्तारी से बचने उमेश कुमार भोई इस समय फरारी काट रहा है। इसी बीच उन्होंने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ड में जमानत के लिए अपील की थी।

जनवरी 2024 में बसना थाना में दर्ज दो मामले में तत्कालीन धान उपार्जन केंद्र जाड़ामुड़ा के समिति प्रबंधक उमेश कुमार भोई फरार है, जबकि महीनों बीत जाने के बाद भी शासन को करोड़ों रुपए की हेरफेरी करने वाले मुख्य आरोपी को हिरासत में नहीं लिया है। इस मामले में जांच जारी है और डिप्टी कलेक्टर की टीम मामले की जांच कर रही है।

जांच टीम के एक अधिकारी ने बताया कि मामले में 17 लोगों के खिलाफ  एफ आईआर दर्ज होगी, जिसमें एक महिला भी है। आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।

आरोपी उमेश कुमार भोई के वकील ने उसे गिरफ्तारी से बचाने बिलासपुर हाईकोर्ट में अपने दलील में उमेश भोई को बेगुनाह और तहसीलदार और किसानों को गुनहगार बताकर अग्रिम जमानत याचिका लगाकर जमानत की गुहार लगाई थी।

हाई कोर्ट ने उसके वकील की दलील को यह कहकर खारिज कर दिया कि उमेश कुमार भोई द्वारा की गई फर्जीवाड़ा से शासन को करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। डिप्टी कलेक्टर की टीम के साथ इस पूरे मामले की जांच की गई। जिसमें समिति प्रबंधक उमेश कुमार भोई दोषी पाया गया है। पूर्व में भी इनके खिलाफ  अपराध दर्ज है।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि उमेश कुमार भोई के विरुद्ध पूर्व में थाना बसना में धारा 420, 409,34 के अपराध पंजीबद्ध है। परंतु इसके बाद भी सन 2023-24 में फर्जी रकबा बढ़ाकर समर्थन मूल्य में मनमानी तरीके से धान खरीदी कर उमेश भोई ने शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचया है।

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