महासमुन्द
महासमुंद, 23 जून। न्यायाधीश अनिता डहरिया ने शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर तुमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम पिरदा निवासी ग्रामीण व उसके बेटे 21 वर्षीय बेटे को भारतीय दंड संहिता की धारा 333 में तीन वर्ष सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी तरह संपति निवारण अधिनियम 3 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारवास व 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर क्रमश: 4 व 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा भांदसं की धारा 353 के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
अभियोजन के अनुसार 13 अगस्त 20 की सुबह 8 बजे नियमित वन सुरक्षा कर्मी भुरू यादव कौंआझर बीट ग्राम बिरबिरा के कक्ष क्रमांक 829में वन विभाग द्वारा लगाए गए सागौन रूट-शूट पौधों के देखरेख हेतु गया था वहां पर ग्राम पिरदा के भूषण साहू और उसके दोनों लडक़े शुभम साहू (21) व विधि से संघर्षरत बालक सागौन के रूट-शूट को फावड़ा कुदाली से उखाड़ कर नुकसान पहुंचा रहे थे। भुरू यादव द्वारा मना करने पर बाप बेटे एक राय होकर हमारे अतिक्रमित किए जमीन पर पौधा लगाने वाला वन विभाग कौन होता है कहकर अश्लील गालियां दी और मारपीट किया। इतना ही नहीं, आरोपितों ने प्रार्थी को माफी भी मंगवाई और जान से मारने की धमकी देते हुए उठक बैठक करवाया।