महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 23 जून। तीन सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अनिश्चितकाल के लिए आंदोलन पर चले गए गए हैं। फलस्वरूप अब जिले भर में स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होना शुरू हो गई है। यदि आगामी दिनों तक इन स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्था नहीं बनाई गई तो स्थिति बिगड़ सकती है। कल स्वास्थ्य अधिकारियों ने पटवारी दफ्तर के समक्ष अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी कर आवाज बुलंद की।
मिली जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को विगत 2 माह से लेकर अधिकतम 15 माह तक का कार्य अधारित वेतन पीएलपी अधिकारियों द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। जिसके सबंध में संघ द्वारा समय-समय पर अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं को पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया। इस दौरान
संघ के प्रतिनिधी मंडल ने मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छग से मिलने का अथक प्रयास किया गया। परन्तु संघ के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों द्वारा घंटों इंतजार करने के बावजूद सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों मुलाकात नहीं की। कार्य अधारित वेतन पीएलपी उनके मूल वेतन का ही अभिन्न अंग है जिसको प्रत्येक माह की 15 तारीख के भीतर भुगतान करने का शासन द्वारा आदेश है। 20 बिंदु पर कार्यों के अधार पर भुगतान किया जाना निर्धारित है। इस कार्य के लिए मिशन संचालक कार्यालय द्वारा आनलाईन पीएलपी पोर्टल का निर्माण भी किया गया है। लेकिन खेद का विषय है कि शासन के आदेश निर्देश होने के बावजूद आज तक भुगतान से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को वंचित रखा गया है। इससे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड रहा है। इसके साथ-साथ संघ द्वारा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ हो रहे अमानवीय घटनाओं का जिक्र करते हुए उनको उनके मूल निवास जिले में स्थानान्तरण, आपसी सहमति स्थानान्तरण करने हेतु निवेदन किया गया था। लेकिन आज दिनांक तक संज्ञान में नहीं लिया गया है। उपरोक्त कारणों से क्षुब्ध होकर चरणबद्ध आंदोलन हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को बाध्य होना पड़ा है। इसके लिए प्रदेश के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी चरणबद्ध आंदोलन का अधिकारियों का लंबित कार्य अधारित वेतन पीएलपी का भुगतान माह मई 2024 तक का पूर्ण किया जाए एवं अगामी माह से नियमानुसार प्रत्येक माह के 15 तारीख के भीतर भुगतान करना सुनिश्चित किया जावे।
महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनके मूल जिले में स्थानान्तरण देने हेतु छूट प्रदाय किया जावे एवं मुख्यालय निवास का दायरा मुख्यालय से 8 किमी के परिधि में निवास करने हेतु छूट दिया जाए। पवन कुमार वर्मा, जिला संयोजक कांकेर की सेवा समाप्ति के आदेश को तत्काल निरस्त कर सेवा में बहाल करते हुए दोषी अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाए।