महासमुन्द
महासमुंद, 23 जून। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व कांग्रेस शासन के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के घंटेश्वरी मंदिर के पास एनएच 53 पर चक्काजाम किया गया था। जिसमें एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस द्वारा 19 भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया गया था। उक्त मामले में कल व्यवहार न्यायालय सरायपाली ने सभी कार्यकर्ताओं को बरी कर केस खारिज किया है। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसे सत्य की जीत बताया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता व भाजपा कार्यकर्ता देवेन्द्र शर्मा ने इस संबंध में बताया कि भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान बस्तर में लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या एवं सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 17 फरवरी 2023 को घंटेश्वरी मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर चक्काजाम किया गया था। इस चक्का जाम को लेकर ग्राम बोड़ेसरा निवासी केशव चौहान ने थाना सरायपाली में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए सरायपाली होते हुए बसना जा रहा था। परंतु चक्काजाम के कारण वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए नहीं जा पाया।
उक्त शिकायत पर पुलिस द्वारा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सरला कोसरिया सहित कामता पटेल, विपिन उपोवेजा, त्रिलोचन पटेल, धनेश नायक,भवानी शंकर चौधरी,विद्या चरण चौधरी,प्रदीप साहू, सत्यप्रकाश साहू, प्रमोद सागर, किशन जायसवाल, उपेंद्र साहू, आशीष दास, सोहन पटेल, सीता सतपथी, कुमारी भास्कर, जशपाल सिंग, सोहन पटेल व उद्धव नंद को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ धारा 147, 341 व 149 के तहत अपराधा कायम किया गया था। उक्त मामले पर कल न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां शिकायतकर्ता केशव द्वारा राजीनामा का केस बंद किया गया। मामले पर फैसला सुनाते हुए नमिता मिंज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरायपाली ने कल भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बरी करते हुए केस खारिज कर दिया है।