बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 24 जून। ग्राम सांकरा निवासी मोतीलाल साहू की हत्या के मामले की जांच में मृतक का पुत्र ही हत्यारा निकाला। पुलिस ने जांच के बाद मृतक के पुत्र इंद्रेश साहू व एक नाबालिग पर धारा 302, 201 व 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया। मृतक के पुत्र इंद्रेश को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 20 जून को ग्राम सिवार के कछार पास मिले अज्ञात व्यक्ति के शव की पहचान ग्राम सांकरा निवासी मोतीलाल साहू के तौर पर की गई थी। सीन ऑफ क्राइम यूनिट दुर्ग व बेरला पुलिस ने जांच की। इस दौरान पता चला कि मृतक 17 जून रात्रि से घर से गायब था। जांच के लिए गठिात की गई विशेष टीम ने परिजनों व संदेहियों की कॉल डिटेल व आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। साक्ष्यों के आधार पर संदेही इंद्रेश से बारिकी से पूछताछ की गई। जांच के दौरान वह सही जानकारी न देकर पुलिस को बार-बार गुमराह कर रहा था। फुटेज दिखाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
प्लास्टिक की बोरी में लाश को नदी के पास सुनसान जगह पर फेंका
पूछताछ में आरोपी इंद्रेश ने बताया कि उसका पिता मोतीलाल साहू एक नाबालिग लडक़ी के साथ रेप करने के मामले में जेल गया हुआ था। जेल से आने के बाद से लगातार शराब पीने का आदी होने के कारण घर में खर्च को लेकर विवाद करता था। 17 जून की रात पिता के साथ खर्च को लेकर उसका विवाद हो गया। तभी उसने टंगिया उठाकर अपने पिता के पेट में मारा, जिससे मोतीलाल नीचे गिरकर तड़प कर चिल्लाने लगा। तब उसने अपने हाथ से उसका गला दबाकर मार दिया। इसके बाद लाश को प्लास्टिक की चोरी से बांधकर शिवनाथ नदी में सिवार घाट के पास सुनसान जगह पर फेंक दिया।