महासमुन्द
महासमुंद, 25 जून। नशीली दवाई रखने के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है।
बिना वैध कागजात के नशीली दवाई रखने के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर एनडीपीएस की विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावित पदार्थ अधिनियम की धारा 21ग अंतर्गत कांकेर जिला के अधम नगर निवासी रूपित शर्मा तथा दुगली थाना के ग्राम भोभला बाहरा निवासी धनेश यादव को 10-10 वर्ष के कारावास और 1-1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर एक-एक वर्ष का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार 28 सितंबर 2023 को एनएच 53 के तुमगांव तिराहे पर दोनों आरोपी बाईक पर अवैध रूप से नशीली दवाईयां सिरप व इंजेक्शन रखा हुआ था। जिसे जांच के दौरान तुमगांव थाना के सहायक उप निरीक्षण नीलांबर नेताम व उनके सहयोगियों ने पकड़ा तथा विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा था। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एनडीपीए जितेंद्र कुमार साहू ने पैरवी की।