महासमुन्द
नाम विलोपित अभियान से कम होगी उपभोक्ताओं की संख्या
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,25 जून। राशनकार्डों को लेकर हो रही दलाली पर लगाम लगाने के लिये अब भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी ग्रामीण स्तर पर पंचायत
सचिव तथा शहरी स्तर पर मोहर्रिर को दी गई है। अब यदि बिना सत्यापन के खाद्य विभाग में आवेदन पहुंचते हैं तो भौतिक सत्यापनकर्ता के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जनपद पंचायत सीईओ द्वारा जारी पत्र क्रमांक 6315 के अनुसार कार्यालय में हितग्राहियों को राशन कार्ड हेतु बार-बार कार्यालय आने.जाने की वजह से होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुये सभी नवीन प्राथमिकता, सामान्य, नि:शक्त एवं अंत्योदय राशन कार्ड अब वार्ड मोहर्रिर तथा पंचायत सचिव के माध्यम से भौतिक सत्यापन के बाद ही खाद्य शाखा में लिया जाएगा।
प्रशासन के सख्त आदेश हैं कि इस हेतु ग्रामों में राशनकार्ड संबंधी डाटा एंट्री का कार्य किया जावे तथा प्रत्येक माह के 1 तारीख से 15 के बीच एवं 16 तारीख से माह के अंतिम तारीख तक राशनकार्ड संबंधी किये गये कार्यों की पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जावे। जानकारी के अनुसार खाद्य द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक 13 जून में दिये गये निर्देश एवं संदर्भ क्रमांक 02 में पूर्व में संचालक खाद्य द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों के प्रचलित सामान्य परिवारों के राशनकार्डों को निरस्त कर नवीन अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्ड बनाया जा रहा है।
कहा गया है कि राशनकार्ड जारी करने हेतु पात्रता का परीक्षण छग खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं छग राशनकार्ड अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण सामान्य श्रेणी के जारी कतिपय राशनकार्डों में अंत्योदय, प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों में मात्र 2 से 3 माह में परिवर्तित किया जाना डाटाबेस में परिलक्षित हो रहा है। अत: सामान्य परिवार के राशनकार्डों को निरस्त न कर नवीन अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्ड बनाये जाने के संबंध में विकासखंड स्तर पर निम्नानुसार कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।
क्षेत्रांतर्गत केवल पात्र जोड़े गये सदस्यों निरस्त किये गये सदस्यों एवं पात्र नवीन राशनकार्ड एपीएल, बीपीएल की डेटा एंट्री तथा पीडीएफ जनरेट करने आदेशित किया गया है। राशनकार्ड माड्यूल के ब्लॉक आईडी के लॉगिन आईडी पासवर्ड का गलत उपयोग किये जाने पर संपूर्ण जवाबदारी संबंधित यूजर आईडी धारक की होगी। कहा गया है कि राशनकार्ड माड्यूल हेतु जारी ब्लॉक आईडी के माध्यम से छग खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं छग राशनकार्ड नियम 2016 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार परीक्षणोपरांत पात्र हितग्राहियों का मुनादी हेतु आदेश दिया गया है।