महासमुन्द

नाबालिग का अपहरण, गिरफ्तार
25-Jun-2024 4:29 PM
नाबालिग का अपहरण, गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 25 जून। महासमुंद मौहारी भंाठा से नाबालिग के अपहरण के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 जून को प्रार्थी नीलकमल ध्रुव मौंहारी भांठा महासमुंद ने थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका नाबालिग ममेरा भाई उम्र 11 वर्ष 08 माह निवासी मौहारी भांठा स्थित घर से सुबह करीब 11 बजे बिना बताए कहीं चला गया है जो अब तक घर नहीं आया है। संदेह है नाबालिक बालक को किसी अज्ञात आरोपी ने बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना महासमुंद में अपराध धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज केे आधार पर अपहृत बालक की पतासाजी की जा गई और 20 जून को खल्लारी रेलवे स्टेशन के बाहर से बच्चेे को बरामद किया गया। बालक का अपहरण करने वाले अज्ञात व्यक्ति के बारे में पतासाजी की जा रही थी कि मुखबिर से सूचना मिली कि फगन दास मानिकपुरी खल्लारी रेलवे स्टेशन के पास रहता है जो अपहृत बालक के साथ देखा गया था। वह खल्लारी में रहता है।

सूचना पर पुलिस टीम ने खल्लारी रेलवे स्टेशन के पीछे घेराबंदी कर आरोपी फगन दास मानिकपुरी ग्राम आंवराडबरी थाना खल्लारी, महासमुंद को पकड़ा।

आरोपी ने पुलिस पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया और बताया-मैं अपने जेब में चाकू रखता हूं। सोलह जून को रेलवे स्टेशन महासमुंद के पास से एक बालक को चाकू की नोक पर उसे डरा कर अपने साथ बच्चे के सायकल से ग्राम आंवराडबरी ले आया और उसे लेकर आस पास घूमता रहा। बीस जून को बालक को लेकर मैं पुरी जाने वाला था कि लेकिन भीमखोज रेलवे स्टेशन में लोगों से पता चला कि पुलिस मेरे को ढूंढ रही है। तब मंै डरकर बच्चे को रेलवे स्टेशन में छोडक़र झाडिय़ों में छुप गया था। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है।

 पुलिस टीम ने आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में अपराध धारा 363, 506 भादवि 25, 27 आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है।

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