रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 अक्टूबर। चार साल पहले गुढिय़ारी में मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले युवक को कोर्ट ने पास्को एक्ट अपराध कायम कर आजीवन सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। वहीं नाबालिग को क्षतीपूर्ती 5 लाख रूपए देने का फैसला सुनाया है।
लोक अभियोजन पक्ष के श्रीमति विमला तांडी ने बताया कि 28 अगस्त 2020 की है। पीडि़ता कि मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी साढ़े तीन साल की बच्ची घर से बाहर खेल रही थी। इसी दौरान दोपहर लगभग 3 बजे वह घर पर रोते हुए आई और बताया कि आरोपी पिन्टू ने मासूम बच्ची को अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया। और दुष्कर्म जैसा कृत्य किया गया। घटना की जानकारी परिजनों को होने पर थाना जाकर इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पिंटू के खिलाफ धारा 376 कख, धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर भूपेंद्र उर्फ पिंटू साहू को दोषी पाए जाने पर राकेश कुमार सोम की कोर्ट ने आजीवन आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही नाबालिग को क्षतिपूर्ती राशि 5 लाख रूपए देने पर अनुशंसा की गई। ये राशि बच्ची के बालिग होने पर उसे देय होगा।