कोण्डागांव

31 मई तक कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू
02-Feb-2021 9:05 PM
31 मई तक कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू

कोण्डागांव, 2 फरवरी। शाला व महाविद्यालयीन शिक्षा सत्र 2020-21 की आयोजित वार्षिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों एवं परीक्षार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत सम्पूर्ण जिले में 1 फरवरी से 31 मई तक की अवधि में अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित अवसरों को छोडक़र अधिनियम में परिभाषित कोलाहल व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।

उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय होगा।

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