महासमुन्द

अपहरण-अनाचार के एक आरोपी को 20 साल कैद
21-Mar-2021 4:24 PM
अपहरण-अनाचार के एक आरोपी को 20 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 21 मार्च।
महासमुन्द जिला न्यायालय में अपहरण व अनाचार के एक आरोपी को 20 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई गई है। सरायपाली थाना अंतर्गत ग्राम बैगापाली से एक नाबालिग लडक़ी के अपहरण व अनाचार के इस मामले में न्यायाधी हिमांशु जैन ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास से दंडित किया है। 

विशेष लोक अभियोजनक आर एल पटेल से मिली जानकारी के मुताबिक 21 अक्टूबर 2019 की रात लगभग 12 बजे नाबालिग पीडि़ता अपने घर से गायब  हो गई। इसके बाद परिजनों ने उसकी खूब खोज खबर की। ग्राम काकेनचुवा निवासी प्रेमलाल बरिहा जो कि पीडि़ता के गांव के एक व्यक्ति के घर मजदूरी का काम करता था, वह भी उस दिन मजदूरी करने नहीं आया था। पीडि़ता केपरिजनों को उस पर संदेह हुआ और वे प्रेमलाल बरिहा की तलाश में भी जुट गए। तभी पता चला कि आरोपी ग्राम खोखसा में अपने मामा के घर है। 

पीडि़ता के परिजनों ने खोकसा जाकर पता किया तो आरोपी के साथ गायब युवती भी वहीं पाई गई। पूछताछ में पीडि़ता ने आरोपी के द्वारा बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले आने की जानकारी दी। पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 363, 366, 376, एवं पाक्सो अधिनियम की धाराएं दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सम्पूर्ण विवेचना पश्चात न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषसिध्द पाए जाने पर 20 साल कैद की सजा सुनाई है। 
 

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